धार तीन जून 2023/ कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा ने जिले की समस्त नगरीय निकायो से प्राप्त जानकारी एवं प्रस्ताव पर निर्णय लिये जाने हेतु सक्षम समिति का गठन किए जाने का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति ( पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984 के अन्तर्गत आवासीय भूमि के पट्टे दिये जाने की कार्यवाही अन्तर्गत प्रारंभिक सर्वेक्षण सूची में पात्र पाये गये प्रथमतः ऐसे व्यक्तियों जिन्हें व्यापक जनहित में अन्यत्र व्यवस्थापित नहीं किया जाना है उन्हें उसी स्तर पर, जहां वे वर्तमान में काबिज है, स्थायी पट्टे प्रदान किये जावेगे। द्वितीय स्थिति स्थानीय तथा भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए, विद्यमान झुग्गी बस्तीयों को उनके वर्तमान स्तर से अन्यत्र व्यवस्थापन किये जाने की आवश्यकता संबंधी हो सकती है ऐसे व्यक्तियों को तात्कालिक दौर पर अस्थायी पट्टे जारी किये जावेगे।
इस समिति में कलेक्टर अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक, संबंधित नगरीय निकाय के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, संबंधित नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश तथा परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण धार को सदस्य बनाया गया है। उपरोक्तानुसार पट्टा सर्वेक्षण कार्य अन्तर्गत प्रत्येक नगरीय निकाय क्षेत्र में गठित दल द्वारा सर्वेक्षण कार्य के दौरान ही यह जानकारी भी संकलित कर ली जावे कि किन बस्तियों में काबिज व्यक्तियों को अन्यत्र व्यवस्थापित करने की आवश्यकता होगी तथा उनका वैकल्पिक प्रस्ताव क्या है वैकल्पिक क्षेत्र का नजरी नक्षा भी तैयार किया जावे एवं बस्तियों के व्यवस्थापन संबंधी मामलो में सभी पहलुओं पर व्यापक सर्वेक्षण एवं परीक्षण करते हुए आवश्यक अभिलेखो सहित जानकारी एवं प्रस्ताव उल्लेखित गठित समिति के समक्ष अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जावेगा तथा समिति नियमानुसार परीक्षण कर निर्णय लेगी।