भोपाल – अब सड़क बनाते समय पेड़ों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सड़क किनारे लगे पेड़ों के आसपास एक मीटर तक सीमेंट या डामर से निर्माण नहीं किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने शहरों में सड़क किनारे लगे पेड़ों की सुरक्षा के लिए प्रदेशभर की निकायों को निर्देश जारी किए हैं। एनजीटी के आदेश का हवाला देते हुए निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि सीमेंट कंक्रीट/डामरीकृत रोड एवं फुटपाथ पेवर ब्लाक के आसपास लगे पेड़ों के चारों तरफ न्यूनतम एक मीटर गोलाई की जगह में सीमेंटीकरण/ डामरीकरण/पेवर ब्लाक न लगाए जाएं। जिस जगह पेड़ के तने तक सीमेंटीकरण या डामरीकरण हो चुका है, वहां पेड़ से एक मीटर के घेरे में इसे तोड़ा जाएगा। जिससे कि पेड़ के समीप कच्चा एरिया बारिश का पानी सोख सके एवं जीव-जंतुओं को कम तापमान में बैठने का स्थान प्राप्त हो सके।