सोशल_मीडिया पर आपत्तिजनक तथा धार्मिक भावना भड़काने वाले फोटो, मैसेज पोस्ट करने पर प्रतिबंध
धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक तथा उद्वेलित करने वाले फोटो, मैसेज पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारीने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश 09 फरवरी 2020 तक लागू रहेगा। जारी आदेशानुसार जिले की सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाले फोटो/चित्र, मैसेज करने, साम्प्रदायिक मैसेज एवं उनकी फारवर्डिंग, ट्विटर, फैसबुक, वाट्सएप इत्यादि सोशल मीडिया पे करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही सोशल मीडिया पर इस तरह की किसी भी पोस्ट पर कमेंट्स करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।