ट्रेन कोच का दरवाजा नहीं खुलने से सवार नहीं हो पाए, यात्री को राशि लौटाएगा रेलवे
रतलाम । उपभोक्ता फोरम ने ट्रेन में यात्रियों के सवार नहीं हो पाने के मामले में निर्णय देते हुए भुसावल रेल मंडल प्रबंधक को यात्रियों के टिकट राशि लौटाने के साथ ही क्षतिपूर्ति व वाद व्यय भी देने के आदेश दिए हैं। प्रकाश चौधरी निवासी स्थानीय पीएंडटी कालोनी ने अपने अभिभाषक सुनील पारीख के माध्यम से भुसावल (महाराष्ट्र) के रेल मंडल प्रबंधक के खिलाफ परिवाद पेश किया था। परिवाद में बताया गया था कि उन्होंने ट्रेन संख्या 22538 कुशीनगर एक्सप्रेस में बुरहानपुर से भोपाल की यात्रा के लिए चार सीट बुक कराई थी।
कोच का दरवाजा नहीं खुलने पर ट्रेन में सवार नहीं हो सके
इसके लिए उन्होंने 1040 रुपये का भुगतान किया था। वे परिवार के सदस्यों के साथ 9 मई 2022 को तय समय पर यात्रा के लिए बुरहानपुर स्टेशन पहुंचे। ट्रेन आने पर कोच के दरवाजे नहीं खुले, न ही कोई टीटीई आया। उन्होंने आरपीएफ से भी मदद मांगी थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। कोच का दरवाजा नहीं खुलने पर वे व साथी ट्रेन में सवार नहीं हो सके।
टिकट की राशि के साथ परिवाद व्यय भी
इसकी शिकायत बुरहानपुर स्टेशन पर दर्ज कराई थी। सुनवाई के बाद फोरम अध्यक्ष मुकेश कुमार तिवारी व सदस्य जयमाला संघवी ने मंडल रेल प्रबंधक भुसावल को आदेशित किया कि वह परिवादी प्रकाश चौधरी को टिकट राशि के 1040 रुपये का भुगतान करें। साथ ही मानसिक त्रास के लिए दस हजार रुपये व परिवाद व्यय के दो हजार रुपये भी परिवादी को दिए जाए। प्रकरण में परिवादी की तरफ से पैरवी अभिभाषक सुनील पारीख व अंजना राणा ने की।(Nai duniya Se Sabhar )