झाबुआ 23 जून, 2023। वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) की दृष्टि से उन्हें संरक्षण देने हेतु मध्यप्रदेश के सभी जल संसाधनों में म.प्र. नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3 (2) के अंतर्गत प्रतिवर्ष 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित किया गया है। म.प्र. मत्स्य महासंघ के अधीन इंदिरासागर, ओंकारेश्वर, मान एवं माही जलाशयों में भी इस अवधि (16 जून 2023 से 15 अगस्त 2023 तक) में सभी प्रकार का मत्स्याखेट, मत्स्य क्रय-विक्रय, मत्स्य विनिमय अथवा मत्स्य परिवहन करना निषेध होगा।
इन नियमों का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास या पांच हजार रूपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
जन साधारण को सूचित किया जाता है कि इस अवधि में इंदिरासागर, ओंकारेश्वर, मान एवं माही जलाशयों में किसी प्रकार का मत्स्याखेट/मत्स्य परिवहन न तो स्वयं करें और न ही अन्य को इस कार्य में सहयोग दें।