झाबुआ 8 जुलाई 2023। सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग के आदेशानुसार श्री मुकेश सोलंकी एवं श्री भजन सिंह डामोर प्राथमिक शिक्षक शा. प्राथमिक विद्यालय, पाडलझोसा. वि.ख. रानापुर द्वारा अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने पदस्थ संस्था में समय पर उपस्थित नहीं होने छात्रों को समय पर अध्यापन कार्य नहीं करवाने, छात्रों के अध्यापन कार्य में भविष्य के साथ खिलवाड़ करने तथा कर्तव्य स्थान पर हमेशा देरी से आने के संबंध में सोशल मीडिया द्वारा की गई टिप्पणी तथा स्थानीय निवासी ग्रामीण जन द्वारा बताये गए तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए शासकीय कार्य में लापरवाही व उदासिनता बरते जाने के फलस्वरूप इन्हें उक्त कृत्य हेतु म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के प्रावधानों के होने से म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) (क) के प्रावधानों के तहत श्री मुकेश सोलकी, प्राथमिक शिक्षक शा. प्राथमिक विद्यालय, पाडलझोसा, वि.ख. रानापुर जिला झाबुआ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री मुकेश सोलंकी, प्राथमिक शिक्षक का मुख्यालय खण्ड शिक्षा कार्यालय वि.ख. रामा नियत किया जाता है। निलंबन काल में इन्हें मूलभूत नियम 53 के अधीन विधिवत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।