RATLAM

हिंदू जागरण मंच के नेता राजेश कटारिया पर फायरिंग के पांच में से चार दोषियों को सजा, दस साल पहले हुई थी घटना

Published

on

हिंदू जागरण मंच के नेता राजेश कटारिया पर फायरिंग के पांच में से चार दोषियों को सजा, दस साल पहले हुई थी घटना

रतलाम । हिंदू जागरण मंच के नेता राजेश कटारिया पर फायरिंग करने के दस साल पुराने मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने पांच में से चार दोषियों को सजा सुनाई है। एक को दोषमुक्त किया गया है।आरोपितों में विवादित संगठन सूफा के सदस्य भी हैं। मामले के चलते मंगलवार को कोर्ट में सुबह से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। सजा के बाद एक को जमानत मिल गई। शेष तीन को जेल भेज दिया।मालूम हो कि 29 जुलाई 2013 को राजेश कटारिया को दो अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी थी। हालांकि कटारिया बच गए थे। मामले में स्टेशन रोड पुलिस थाने पर भादंवि की धारा 307, 34 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। हमला आरोपित समीर उर्फ राजा बारिक पुत्र हनीफ खान निवासी न्यू काजीपुरा व शाहिद खान उर्फ शाहिद हाली पुत्र हनीफ खान निवासी शेरानीपुरा ने किया था। हिरासत में लेने पर दोनों ने पुलिस को बताया था कि रिजवान शेरानी व अनवर मेवाती भी वारदात में शामिल थे।रिजवान कपिल राठौड़ की हत्या के मामले में जेल में और अनवर सऊदी अरब में था। आरोपितों ने कटारिया द्वारा हिंदू संगठन नेता स्व. कपिल राठौड़ सहित अन्य को संरक्षण देने, उनकी लीडरशीप, जेल में विवाद से नाराज होकर हमले की योजना बनाई थी।

राष्ट्रद्रोह के आरोपित इमरान के लैपटाप से खुला असजद का नाम
पुलिस ने 15 अप्रैल 2015 को मोहननगर निवासी इमरान खान को मोतीनगर तिराहे से पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में उसके राष्ट्रद्रोह की साजिश में शामिल होने की बात सामने आई। उसके पास से संदिग्ध दस्तावेज व लैपटाप बरामद हुआ था। इसमें इंटरनेट चैटिंग के रिकार्ड से असजद का नाम आया था।इस पर कटारिया पर हमले व राष्ट्रदोह के आरोप में असजद को भी गिरफ्तार किया गया। रिजवान व असजद सूफा संगठन से हैं। इस संगठन पर जयपुर में ब्लास्ट की साजिश का आरोप भी है, इसकी जांच एनआइए कर रही है।
आरोपितों को यह सजा
मामले में न्यायालय ने 33 वर्षीय समीर उर्फ राजा बारिक पुत्र हनीफ खान निवासी शेरानीपुरा को भादवि की धारा 307 में दस वर्ष की सजा व 500 रुपये जुर्माना, 32 वर्षीय रिजवान पुत्र रमजानी खान, निवासी शेरानीपुरा को भादवि की धारा 307 में 10 वर्ष, आर्म्स एक्ट की धारा 25 व 27 में तीन व पांच वर्ष और 500-500 रुपये अर्थदंड, आरोपित 41 वर्षीय असजद उर्फ अज्जत पुत्र जहूर खान निवासी शेरानीपुरा को भादवि की धारा 307, 120 बी में दस वर्ष, आर्म्स एक्ट की धारा 25 में तीन वर्ष व 500-500 रुपये और 32 वर्षीय शाहिद पुत्र फरीद खान निवासी जयभारत नगर को 25 आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष व 500 रुपये अर्थदंड जबकि 42 वर्षीय अनवर उर्फ अन्नू पुत्र युसूफ खान निवासी आनंद कालोनी को दोषमुक्त किया गया।

Trending