रतलाम 02 अगस्त 2023/ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत जिले में अधिसूचित की जाने वाली खरीफ फसलों की का प्रकाशन किया जा चुका है। तहसील स्तर पर कपास एवं जिला स्तर पर उडद, मूंग तथा पटवारी हल्का स्तर पर सोयाबीन एवं मक्का फसल को अधिसूचित किया गया है। कृषकों हेतु खरीफ मौसम में प्रीमियम दर अनाज, तिलहन एवं दलहनी फसलों के लिए बीमित राशि का दो प्रतिशत या वास्तविक दर जो भी कम हो, कपास हेतु बीमित राशि का 5 प्रतिशत या वास्तविक दर जो भी कम हो देय होगी।
उपसंचालक कृषि श्री विजय चौरसिया ने बताया कि सोयाबीन की फसल प्रति हेक्टेयर बीमाधन राशि 52 हजार रुपए जिसकी 2 प्रतिशत राशि 1040 रुपए है। इसी क्रम में मक्का फसल की प्रति हेक्टेयर बीमाधन राशि 40 हजार रुपए है जिसकी बीमा प्रीमियम 2 प्रतिशत राशि 800 रुपए है। मूंग फसल की प्रति हेक्टेयर बीमाधन राशि 40 हजार रुपए है जिसकी बीमा प्रीमियम 2 प्रतिशत राशि 800 रुपए है। उड़द फसल की प्रति हेक्टेयर बीमाधन राशि 30 हजार रुपए है जिसकी बीमा प्रीमियम 2 प्रतिशत राशि 600 रुपए है। कपास फसल की प्रति हेक्टेयर बीमाधन राशि 60 हजार रुपए है, जिसकी बीमा प्रीमियम 5 प्रतिशत राशि 3000 रुपए है। फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2023 है।
खरीफ 2023 से सभी कृषकों हेतु योजना को स्वैच्छिक/ऐच्छिक किया गया है। योजना में प्रावधान किया गया है कि अल्पकालिक फसल ऋण लेने वाले कृषक को अपनी फसलों की बीमा नहीं करवाना चाहते हैं, वे कृषक बीमांकन की अंतिम तिथि से सात दिवस पूर्व तक संबंधित बैंक से लिखित में आवेदन कर निर्धारित प्रपत्र में भरकर योजना से बाहर जा सकते हैं। अल्पकालिक फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की फसल का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जाएगा। अऋणी कृषक, ओव्हरड्यू कृषक जिसका बैंक में बचत खाता है, अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोक सेवा केन्द्र एवं कार्यरत बीमा कम्पनी के अधिकृत एजेंट के माध्यम आवश्यक दस्तावेज जैसे फसल बीमा प्रस्ताव फॉर्म, आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशनकार्ड, पेन कार्ड, समग्र आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस इनमे से कोई एक पहचान पत्र से करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए क्षेत्र के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी के प्रतिनिधियों से सम्पर्क करें।