RATLAM

पेसा एक्ट के प्रचार-प्रसार हेतु जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित

Published

on

 

पेसा एक्ट के प्रचार-प्रसार हेतु जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित

रतलाम 05 अगस्त 2023/ म.प्र.  जन अभियान परिषद के द्वारा पेसा एक्ट के  प्रचार-प्रसार हेतु एक दिवसीय जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण ग्राम शिवगढ़ में आयोजित किया गया, प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा भारत माता व बिरसा मुंडा के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीपप्रज्वलन कर किया गया।  कार्यक्रम में राज्य कार्यालय से परिषद के संभाग समन्वयक अमिताभ श्रीवास्तव, जिला पंचायत परियोजना अधिकारी सुजीत मालवीय, परियोजना अधिकारी पूजा पंवार, परिषद जिला समन्वयक रतलाम रत्नेश विजयवर्गीय, जिला समन्वयक श्योपुर, नेहासिंह, जिला समन्वयक पैसा दिनेश वसुनिया जिला समन्वयक पेसा जिला श्योपुर रामगोपाल उमैरिया आदि उपस्थित रहे।

 संभाग समन्वयक अभिताभ श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि मध्यप्रदेश में बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर प्रदेश में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 यानी पेसा एक्ट के प्रावधान लागू कर दिए गए। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों की ग्रामसभा को सशक्त बनाया गया है, उन्होंने ग्राम सभा के अधिकारों को विस्तार से बताया साथ ही फलिया, टोला, मजरा में पेसा एक्ट अंतर्गत नई ग्राम सभा गठन की सैद्धांतिक प्रक्रिया की विस्तार से चर्चा की ।

परियोजना अधिकारी जिला पंचायत सुजीत मालवीय ने बताया कि जनजाति वर्ग के व्यक्ति की भूमि पर अनधिकृत कब्जा है तो ग्रामसभा उसे हटवाकर मूल व्यक्ति को अधिकार दिलाएगी, ग्रामसभा की सहमति बगैर अनुसूचित क्षेत्रों में शराब की नई दुकान नहीं खुलेगी, भूमि अधिग्रहण, वनोपज, शांति समिति, पुलिस के दायित्व और कर्तव्यों की जानकारी, पटवारी एवं बीट गार्ड गांव की जमीन, वन क्षेत्र के नक्शे, खसरे आदि ग्रामसभा को हर साल उपलब्ध कराएंगे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में  जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक रत्नेश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए कहा कि पेसा एक्ट पहले से भारत के नौ राज्यों हिमाचल प्रदेश, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि में लागू था। अनुसूचित क्षेत्र में पड़ने वाली ग्राम सभाओं के सशक्तिकरण के मद्देनजर इसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी लागू किए जाने को एक अच्छा कदम माना जा रहा है।

पेसा जिला समन्वयक दिनेश वसुनिया ने बताया ग्राम सभा गांव में अवैध शराब के विक्रय को रोकने का काम भी करेगी। ग्राम सभा शांति बनाए रखने के लिए हर गांव में एक शांति एवं विवाद निवारण समिति गठित करेगी।  ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के अंतर (ग्राम सभा गठन की सैद्वांतिक प्रक्रिया) के बारे में, ग्राम सभा के गठन का प्रस्ताव बनाने की प्रक्रिया, ग्राम सभा की बैठक का संचालन, ग्राम सभाओं के अधिकारों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई।

तदुपरांत ग्राम पंचायत कांगसी में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जिसमें नई ग्राम सभा के गठन हेतु सामुदायिक सहभागिता से संसाधन मानचित्र एवं आवश्यक प्रपत्रों को भरकर प्रस्ताव तैयार किया गया जिसमें ग्राम पंचायत सरपंच समरथ भाभर, पेसा ग्राम सभा अध्यक्ष शांतिलाल भाबर भाणजी भाभर, हकरू मईडा,रमेश पटेल, आदि सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी एवं प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में  परिषद के  विकासखंड समन्वयक निर्मल अमलियार, रतनलाल चरपोटा शैलेन्द्रसिंह सोलंकी, पेसा एक्ट के विकासखंड समन्वयक मनीष डोडियार, अरुण, विकासखण्ड समन्वयक  कराहल नीतू सिंह, पेसा ब्लॉक समन्वयक कराहल मुकेश सेमरिया पेसा सहित पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी, जन अभियान परिषद से प्रस्फुटन समिति के सदस्य, नवांकुर समितियों के सदस्य, सीएमसीएलडीपी मेंटर, सहित अन्य संबंधित लोग उपस्थित थे।

Trending