कलेक्टर सुश्री तन्वी हुड्डा के निर्देशानुसार उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला झाबुआ श्री एन.एस.रावत के मार्गदर्शन मे विकासखण्ड रामा के उर्वरक निरीक्षक श्री विजय मोरे एवं उनके सहयोगी कृषि अधिकारीयों के द्वारा ग्राम खयडू बडी के नगीन पंचाल को अवैध रूप से क्षैत्र के कृषकों को उर्वरक यूरिया विक्रय करते पाया गया। पूछताछ मे पाया कि आरोपी अपनी जमीन के कागजात के आधार पर युरिया क्रय कर क्षैत्र के किसानों को अवैध रूप से अधिक दर पर विक्रय करता था। इस प्रकरण मे भी आरोपी विकासखण्ड रामा के ग्राम महुडीपाडा के कृषक को 01 बेग युरिया 450 रुपए में अवैध रूप से विक्रय कर रहा था। सूचना पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 7 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत प्रकरण तैयार किया जा कर आरोपी नगीन पिता रमण पांचाल निवासी खयडूबडी के विरूद्ध पुलिस थाना झाबुआ मे एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई। कृषक बन्धुओ से कहा गया है कि जिले की अधिकृत सहकारी समितियों/निजी विक्रेताओं के पास पर्याप्त मात्रा मे उर्वरक उपलब्ध है शासन से निरंतर पत्राचार कर उर्वरकों की उपलब्धता की पूर्ति की जा रही है। अतः अधिकृत विक्रेताओ से हीं उचित दर पर उर्वरक क्रय करें। उर्वरक क्रय करने पर बिल की प्रति अवश्य प्राप्त करें। किसी भी अनजान व्यक्ति से उर्वरक प्राप्त करने पर उसकी गुणवत्ता भी संदेहास्पद हो सकती है, जिसका प्रयोग फसलों के लिये हानिकारक हो सकता है।