जिले के उर्वरक विक्रेताओं को समय-समय पर निर्धारित, उचित दर पर उर्वरक विक्रय किये जाने हेतु समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों से सलाह देने के बावजूद भी तथा कथित विक्रेताओ के द्वारा अनियमितता बरती जाने पर उर्वरक विक्रेता फर्म छगनलाल-सुन्दरलाल प्रजापत रानापुर के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिला कलेक्टर सुश्री तन्वी हुड्डा के निर्देशानुसार उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री एन. एस. रावत द्वारा बताया गया है कि ग्राम चोर माण्डली के कृषक श्री पारसिंह पिता कलसिंह सिंगाड तथा सुनिल पिता भुवान सिंह सोलंकी द्वारा कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड रानापुर में लिखित में शिकायत प्राप्त हुई है कि उर्वरक विक्रेता छगनलाल - सुन्दरलाल प्रजापत द्वारा शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर यूरिया उर्वरक विक्रय किया गया है तथा बिल भी नही दिया गया जो कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 में प्रदत्त प्रावधानों का उल्लंघन है। जिले के अधिकृत उर्वरक विक्रेताओं को विभाग की और से निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा निर्धारित दर पर उर्वरक विक्रय करें।
क्रमांक 111/1351/वीणा रावत