मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वयं का उद्योग / सेवा / व्यावसाय स्थापित कर आत्म निर्भर बनने हेतु मुख्यमंत्री उद्यम कांति योजना संचालित की जा रही हैं। योजना अंतर्गत विनिर्माण इकाई हेतु 1 लाख से 50 लाख परियोजना लागत तथा सेवा एवं व्यवसाय हेतु 1 लाख से 25 लाख रूपये तक का ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकेगा। कमर्शियल वाहन हेतु भी ऋण ले सकेगें। आवेदन करने हेतु मध्य प्रदेश का मूल निवासी कक्षा 8वीं उत्तीर्ण, 18 वर्ष से 45 वर्ष तक की आयु वर्ग परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक न हो आवेदक योजना अंतर्गत पात्र होगें। योजना अंतर्गत वितरित ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं ग्यारंटी शुल्क की प्रति पूर्ति अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगी। जिले की समस्त बैंक शाखाओं (ग्रामीण बैंक को छोड़कर) को लक्ष्य आवंटित किये जा चुके हैं पात्र इच्छुक युवक/युवती समस्त पोर्टल पर एम.पी. ऑन लाईन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जिले के शिक्षित बेरोजगारों से अपील है कि योजना का अधिक से अधिक लाभ ले। अधिक जानकारी के लिये जिला व्यापार एवं उद्योग केंन्द्र (पीजी कॉलेज के सामने) झाबुआ से सम्पर्क करे या फोन न० 07392-243659 एवं मो.न. 9229578170 पर जानकारी ले सकते हैं।