अलीराजपुर – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. अभय अरविंद बेडेकर ने जिले में कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उक्त आदेश के तहत जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति, समूह या राजनीतिक या गैर राजनीतिक दल या अन्य आम सभा, जुलूस या प्रदर्शन लाउडस्पीकर का उपयोग बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, राजनीतिक, गैर-राजनीतिक दल किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति संयमित भाषा का प्रयोग करेगा एवं किसी भी व्यक्ति विशेष, दल विशेष या समूह विशेष पर प्रतिकूल टीका-टिप्पणी एवं उत्तेजक शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा, जिससे किसी व्यक्ति की भावना आहत हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल, व्यक्ति, संस्था,सामाजिक संस्था आदि के बारे में अभद्र एवं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति उत्तेजक एवं भड़काऊ भाषण बाजी नहीं करेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश 11 मार्च 2024 तक प्रभावशील रहेगा ।