झाबुआ 18 सितम्बर 2023। झाबुआ जिले में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनिमय 1915 की धारा 34 (1) की उपधारा (2) के अन्तर्गत मदिरा के अवैध परिवहन में जप्तशुदा एवं राजसात किये गये वाहनों के निवर्तन हेतु सीलबन्द आवेदन कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला झाबुआ पर आमंत्रित किए जा रहे हैं। राजसात किये गये वाहन सारणी अनुसार उनके सम्मुख दर्शाये स्थान पर अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेंगे। इच्छुक आवेदक 26 सितम्बर को दोपहर 02:00 बजे तक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन की शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय जिला झाबुआ से प्राप्त की जा सकती है। 26 सितम्बर को दोपहर 03:00 बजे से नीलामी प्रक्रिया समाप्ति तक कलेक्टोरेट सभाकक्ष झाबुआ में उपस्थित आवेदनकर्ताओ के समक्ष कलेक्टर द्वारा गठित समिति द्वारा खोली जाएगी।