झाबुआ 20 सितम्बर 2023। राज्य में सुशासन एवं प्रदेश के आम नागरिको की सुविधा हेतु राज्य शासन द्वारा लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत संचालित समस्त लोक सेवा केन्द्रो में प्रति आवेदन लिए जा रहे प्रोसेंसिंग शुल्क की राशि 40 रुपये से घटाकर 20 रुपए की गई है, (विभागीय शुल्क अतिरिक्त) यह आदेश 20 सितम्बर 2023 से प्रभावशील है।
प्रदेश में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत http://mpedistrict.gov.in/ पर कुल 342 सेवाएं ऑनलाईन प्रदान की जा रही है, अधिनियम के तहत पोर्टल के माध्यम से 32 सेवाऐं समाधान एक दिवस के तहत, एमपी ऑनलाईन की 119 सेवाऐं, आरसीएमएस पोर्टल की 25 सेवाऐं, समग्र की 09 सेवाऐं, रोजगार कार्यालय की 02 सेवाएं जैसे- आय प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, जाती प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, अविवादित नामान्तरण, अविवादित सीमांकन, चालू खसरा-खतौनी, ट्रेड लाईसेंस भू-अधिकार ऋण पुस्तिका, जिला एवं तहसील स्तरीय रिकार्ड रूम से पारित आदेश, अंतरित आदेश आदि की सत्य प्रतिलिपी, रोजगार पंजीयन, एफआईआर की प्रतिलिपी, मर्ग इंटीमेशन की प्रतिलिपी, रासायनिक / बीज/कीटनाशन विक्रय लाईसेंस, नल जल योजना के तहत नल कनेक्शन, नापतौल उपकरणों का सत्यापन, नाफ्दा, विलायक अनुज्ञप्ति, वृध्दावस्था, विधवा,कल्याणी पेशन, विद्युत कनेक्शन (मांग/ कनेक्शन), विद्युत देयक भुगतान, चालान भुगतान, शस्त्र लाईसेंस हेतु चरित्र प्रमाण पत्र, दुकान संस्थान का पंजीयन आदि सेवाऐं निर्धारित समय-सीमा में प्रदान की जा रही है।
इन सेवाओं के अतिरक्त आधार पंजीयन, आधार कलर प्रिंट, पात्र हितग्राहियो का आयुष्मान पंजीयन, समग्र आईडी केवायसी आदि कार्य भी शासन के निर्देशानुसार संपादित किये जा रहे है।
लोक सेवा केन्द्रो में समस्या होने पर जिला लोक सेवा प्रबंधक श्री संत कुमार चौबे से दूरभाष क्रमांक 8319596722 पर संपर्क किया जा सकता है।