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सेक्टर ऑफिसर सतर्कता के साथ अपने कर्तव्य को अंजाम दें : कलेक्टर श्री सूर्यवंशी

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सेक्टर ऑफिसर सतर्कता के साथ अपने कर्तव्य को अंजाम दें : कलेक्टर श्री सूर्यवंशी

रतलाम   विधानसभा निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत सेक्टर अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेक्टर अधिकारी अपने दायित्वों का सतर्कता के साथ अंजाम दे। यह निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा जिले के सेक्टर अधिकारियों को प्रशिक्षण में दिए। राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया

प्रशिक्षण में सभी सेक्टर अधिकारियों को उनके कार्य दायित्वों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। मास्टर ट्रेनर्स ने बताया कि कि निर्वाचन के दौरान सेक्टर अधिकारी प्रतिबंधित कार्यवाही, अवैध शस्त्र, शराब एवं ड्रग की जब्ती, वल्नरेबल एरिया, व्यक्ति एवं इंडीमीडेटर्स पर कार्यवाही, गैर जमानती वारंट, मद्य तस्कर, जिला बदर, आदतन अपराधी, दुष्चरित्र तथा मीडिया सम्बन्धी कार्यवाही कर सकेंगे।  सेक्टर अधिकारी को मतदान दिवस से कम से कम 7 दिन पूर्व विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की जाती है। सीआरपीसी धारा 144 के तहत ऐसी घटनाएं जो निर्वाचन निष्पक्ष, निर्भीक सम्पन्न कराने हेतु वांछनीय हो, के अनुसार उपद्रवों को तत्काल रोकने के लिए, आवश्यक हो तो गिरफ्तारी के आदेश तत्काल जारी किए जा सकते हैं।

धारा 134 के साथ सेक्टर अधिकारी भौतिक तथ्यों के आधार पर लिखित आदेश दे सकते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में जब नोटिस तामिल नहीं कराया जा सकते हों, तब एक प्रति ऐसी जगह लगा दी जाए कि संबंधित को सूचना हो सके। किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान से दूर करने के लिए, आदेश प्रसारित कर सकते हैं या उनकी संपत्ति कब्जे में ले सकते हैं। किसी आवेदक के आवेदन पर या स्वविवेक से सेक्टर अधिकारी को अपने आदेश को रद्द करने या बदलने का पूर्ण अधिकार होता है।

सेक्टर अधिकारी को यह सत्यापित करना होगा कि मानचित्र पर अंकित मार्ग गम्य है या नहीं, निर्धारित मार्ग से मतदान स्थलों का भौतिक भ्रमण कर मतदान केन्द्र पर पहुंचने के सुगम मार्ग से आर.ओ. को अवगत कराना होगा। सेक्टर अधिकारी को यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि नए मतदान केन्द्र बने हैं तो उनका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। सेक्टर अधिकारी किसी भी अनाधिकृत अभियान, गतिविधियों जैसे अनाधिकृत वाहनों और इमारतों का उपयोग, सम्पत्ति का विरुपण, एमसीसी के उल्लंघन पर अपनी पैनी नजर रखेंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे। सेक्टर अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट के रुप में कार्य करते समय मतदान केन्द्रों के लिए मजिस्ट्रेट के रुप में कार्ययोजना तैयार करेंगे। मतदान केन्द्रों का स्कैच मैप, पीएस और चुनाव से संबंधित अधिकारियों के टेलीफोन, मोबाइल नम्बरों की सूची, पुलिस स्टेशन तथा असामाजिक तत्वों की जानकारी रखेंगे।

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