RATLAM

जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न

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जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न

रतलाम /  विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू की गई हैं। इस परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक सोमवार को आहूत की गई। बैठक में राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक श्री राहुल लोढ़ा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर श्री राधेश्याम मंडलोई तथा निर्वाचन से जुड़े नोडल तथा सहायक नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर श्री नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा राजनीतिक दलों के पदाधिकारी को आदर्श आचरण संहिता की जानकारी दी गई और कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। निर्वाचन अवधि के दौरान की जाने वाली कार्रवाइयों से अवगत कराया। कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन के दौरान किसी भी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी या अन्य किसी व्यक्ति जो निर्वाचन से जुड़ा है द्वारा निर्वाचन के दौरान निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन प्रचार, निर्वाचन कार्य या निर्वाचन संबंधी यात्रा के लिए आधिकारिक वाहनों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। मीडिया में पैड न्यूज़ की निगरानी के लिए जिला एमसीएमसी कमेटी द्वारा निगरानी कार्य किया जाएगा।

निर्वाचन अवधि के दौरान शिकायत अनुवीक्षण प्रणाली के तहत कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 तथा लैंडलाइन नंबर 07412-270487 कार्य करेंगे। टोल फ्री कॉल सेंटर तथा लैंडलाइन नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज की जा सकेंगी। सभी शिकायतों को तुरंत निपटाया जाएगा। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्य करेगा। नागरिकों के लिए चुनाव के दौरान आदर्श आचरण संहिता और व्यय उल्लंघनों की रिपोर्ट करने हेतु विजिलेंस एप भी उपलब्ध है। इस ऐप का उपयोग करके नागरिक राजनीतिक सदाचार की घटनाओं को देखने के कुछ ही मिनट के भीतर रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में उपस्थित हुए बगैर तुरंत शिकायत दर्ज कर सकता है।

निर्वाचन की घोषणा दिनांक से परिणाम की घोषणा दिनांक तक की निर्वाचन अवधि के दौरान प्रातः 6ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक लाउड स्पीकर उपयोग की अनुमति दी जाएगी। राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और अन्य व्यक्तियों द्वारा जो प्रचार प्रसार के लिए चालित वाहनों पर लाउड स्पीकर का उपयोग करते हैं जिसमें ट्रकों, टेंपो, टैक्सी व तीन पहिया स्कूटर, साइकिल, रिक्शा आदि शामिल है के पंजीकरण की सूचना अनुमति देने वाले अधिकारी को दी जाएगी और संबंधित अधिकारी द्वारा परमिट देने वाले वाहन की इस पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया जाएगा। कोई भी वह जिस पर लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा रहा है उसके पास परमिट न होने की दशा में लाउड स्पीकर उपकरण जप्त कर लिया जाएगा। किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित अवधि से पूर्व 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के वाहनों पर लगाए गए लाउड स्पीकरों के उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी राजनीति के दल उम्मीदवार, व्यक्ति को निर्वाचन अभियान के दौरान किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में धर्म के नाम का या धार्मिक आधार का या ऐसी किसी भी गतिविधि के इस्तेमाल का उपयोग नहीं करना है जिससे लोगों के विभिन्न वर्गों या समूहों के बीच वैमनष्यता पैदा होने की संभावना हो।

कलेक्टर ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों के नामांकन जमा करने हेतु जिले में स्थान निश्चित है, इसके तहत रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए एसडीएम रतलाम ग्रामीण का न्यायालय कक्ष, विधानसभा क्षेत्र रतलाम शहर के लिए एसडीएम रतलाम शहर का न्यायालय कक्ष नवीन कलेक्टर भवन, सैलाना के लिए एसडीएम सैलाना का न्यायालय कक्ष, जावरा के लिए एसडीएम जावरा का न्यायालय कक्ष तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आलोट के लिए एसडीएम आलोट का न्यायालय कक्ष निर्धारित किया गया है। रतलाम जिले में मतदाताओं की संख्या के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि जिले में 11 लाख 1741 मतदाता है, इनमें पुरुष मतदाता 550 811 तथा महिला मतदाता 55 0894 है। जिले में विभिन्न गतिविधियों की निगरानी के लिए जिला एमसीएमसी, एसएसटी, वीएसटी, वीवीटी, एफएसटी दल कार्य करेंगे।

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