कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला झाबुआ के आदेशानुसार भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा निर्वाचन-2023 की घोषणा 09 अक्टूबर के साथ ही तत्काल प्रभाव से आदर्श आचरण संहिता लागू की गई है। इसलिए जिले में विभाग के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों के आवंटित वाहनों को तत्काल प्रभाव से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-160 में उल्लेख प्रावधानों के तहत अधिग्रहित किये जाते है। वाहन को तत्काल ही कलेक्टर कार्यालय (निर्वाचन शाखा) झाबुआ में जमा किया जाएगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।