कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला झाबुआ के आदेशानुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 की घोषणा 09 अक्टूबर के फलस्वरूप जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। इसलिए जिले की लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह कॉलेज मार्ग सर्किट हाउस झाबुआ एवं दिलीप गेट रेस्ट हाउस झाबुआ, गेल रेस्ट हाउस गेल कॉलोनी झाबुआ, वन विभाग विश्राम गृह मोजीपाडा झाबुआ एवं लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह मेघनगर, रानापुर, थांदला एवं पेटलावद के विश्राम गृहों को तत्काल प्रभाव से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 160 (क) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत आगामी आदेश तक अधिग्रहित किये गए है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील है।