कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ द्वारा सराय अधिनियम 1867 की धारा 8 के अंतर्गत झाबुआ जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए
झाबुआ – । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई विधानसभा निर्वाचन-2023 की घोषणा 09 अक्टूबर के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होकर जिले में जनसामान्य की सुरक्षा, असामाजिक बाहरी तत्वों पर नियंत्रण तथा साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रखने हेतु जनहित में सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा को खतरे आदि की संभावनाओं को नियंत्रित करने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ द्वारा सराय अधिनियम 1867 की धारा 8 के अंतर्गत झाबुआ जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। इन आदेशो के अंतर्गत होटल, लॉज, धर्मशाला, मुसाफिरखाना आदि में बाहर से आकर रूकने वाले व्यक्तियों को उनके प्रबंधको एवं मालिको के लिये यह अनिवार्य किया जाना होगा कि किसी भी व्यक्ति को ठहरने की अनुमति देने के पूर्व प्रमाणित पहचान पत्र के पश्चात् ही सही व्यक्ति की संतुष्टि होने पर ही उसे ठहरने की अनुमति दे एवं संपूर्ण विवरण के साथ उसकी सूचना संबंधित थाने को उसी दिन दी जाए। प्रत्येक मकान मालिक एवं किसी घरेलू नौकर के स्वामी के लिये यह आवश्यक होगा, कि उसके मकान में किराये से रह रहे व्यक्तियों के बारे में तथा जब भी नये किरायेदार को मकान किराये पर दे अथवा ऐसा कोई घरेलू नौकर रखे तब तत्संबंधी सूचना संबंधित थाने में अनिवार्य रूप से दे। जिले की राजस्व सीमा में आने वाले सभी सराय, धर्मशालाओं, होटलों तथा लॉज के मालिकों प्रबंधकों व संचालकों को अपने होटल, लॉज, सराय एवं धर्मशालाओं में ठहरने वाले व्यक्तियों के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ही अपने होटल, लॉज, सराय एवं धर्मशाला में ठहरने देवे एवं जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को अनिवार्य रूप से लिखित में प्रस्तुत करेंगे।