आगर / मालवा – कलेक्टर श्री राघवेंद्र सिंह द्वारा जारी आदेशानुसार कालूसिंह पिता भागीरथ व पदमसिंह पिता दूलेसिंह गुर्जर दोनों निवासी ग्राम खिमाखेड़ी वर्ष 2017 से निरन्तर मारपीट, चोरी, शासकीय कार्य में बाधा, अवैध कब्जा आदि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने पर जिला दण्डाधिकारी ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के अन्तर्गत 03 माह की कालावधि के लिये जिला आगर-मालवा एवं इसके सीमावर्ती राजस्व जिले शाजापुर, उज्जैन, राजगढ़, रतलाम, मंदसौर की सीमाओं से बाहर चले जाने का निष्कासन आदेश पारित किया है तथा न्यायालय जिला दण्डाधिकारी आगर की पूर्व अनुमति के उक्त प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश नही करने हेतु आदेशित किया हैं ।