अलीराजपुर – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. अभय अरविंद बेडेकर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क), (ख) के अंतर्गत भारत पिता ढुमणा 29 वर्ष निवासी ग्राम खारी ताड फलिया थाना नानपुर को एवं पृथ्वी उर्फ पृथ्वीराज पिता कलमसिंह 23 वर्ष निवासी ग्राम कालियावाव को एवं ढुडिया उर्फ दरयावसिंह पिता डूंगरसिंह बामनिया 32 वर्ष निवासी ग्राम बेहडिया को 6 माह की कालावधि के लिए अलीराजपुर जिले की राजस्व सीमा एवं उससे लगे हुए अन्य सीमावर्ती जिले झाबुआ, धार, बडवानी की राजस्व सीमा से बाहर रहने के आदेश जारी किया है। उक्त प्रतिबंधित क्षेत्रों से बाहर रहने की सुनिश्चितता हेतु प्रत्येक माह में डाक के जरिये आदेश जारी करता न्यायालय एवं संबंधित थाने को सूचित करते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा ।