ELECTION URGENT **PRO NEWSरात्रि दस बजे से से प्रातः छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा साईलेन्स झोन घोषित~~सम्पत्ति के स्वामी के लिखित अनुज्ञा के बिना सम्पत्ति विरुपण पर एक हजार रुपए तक जुर्माना होगा~~धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू~~
रात्रि दस बजे से से प्रातः छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा
साईलेन्स झोन घोषित
रतलाम 12 अक्टूबर 2023/ विधानसभा निर्वाचन-2023 की घोषणा के साथ ही राजनैतिक दलों, व्यक्तियों द्वारा चुनाव प्रचार के कार्य में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के दुरूपयोग व लोक प्रशांति भंग करने हेतु ध्वनि विस्तार यंत्रों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की आशंका है, जिससे आमजन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और शान्तिपूर्ण एवं निश्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने, कानून व्यवस्था व लोक शांति बनाये रखने में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
विधानसभा निर्वाचन-2023 निर्विघ्न, शांतिपूर्वक व व्यवस्थित तरीके से सम्पन्न करवाने, कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा ध्वनि प्रदूषण को रोकने की दृष्टि से लोकहित में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा-18 के तहत विधानसभा क्षेत्र क्रमशः 219 रतलाम ग्रामीण (अजजा), 220 रतलाम सिटी, 221 सैलाना (अजजा), 222 जावरा एवं 223 आलोट (अजा) की निर्धारित सीमाओं सहित सम्पूर्ण रतलाम जिले की राजस्व सीमाओं को आगामी आदेश तक कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (साईलेन्स झोन) घोषित किया गया है।
जारी निर्देश के तहत संपूर्ण जिले में रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तार यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधान का अनुसरण कर ध्वनि मानक 10 डेसीबल या कुल क्षमता का 1/4 वाल्यूम में से जो कम हो पर ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जावेगा। किसी भी दशा में निर्धारित समय के उपरान्त अनुमति प्रदान नही की जा सकेगी। वाहन पर ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की स्थिति में वाहन का पंजीयन ग्रायविंग लायसेंस, बीमा, फिटनेस आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।यदि चलित वाहन में लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है तो उपयोग में लाये जाने वाले मार्ग अथवा क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा।
शासकीय विश्राम भवन, न्यायालय, चिकित्सालय, कलेक्ट्रेट, जेल, विद्यालय, शासकीय कार्यालय, पुलिस थाना बैंक, दूरसंचार तथा अन्य क्षेत्र जो अन्यथा घोषित किए जाये आदि से 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तार यंत्रों प्रयोग की अनुमति प्रदान नही की जावेगी। किसी भी आम सभा, जुलूस या चलित वाहन में ध्वनि विस्तार यंत्र (दो चिलम) के प्रयोग की अनुमति कम से कम 48 घंटे पूर्व संबंधित सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना होगा। आदेश का उल्लघन करने वाले व्यक्तियों, राजनैतिक दलों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा म.प्र. कोलाहाल नियंत्रण 1985 के प्रावधानों अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जावेगी।
सम्पत्ति के स्वामी के लिखित अनुज्ञा के बिना सम्पत्ति विरुपण पर एक हजार रुपए तक जुर्माना होगा
रतलाम 12 अक्टूबर 2023/ विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 के दौरान विभिन्न व्यक्तियों, राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए या अन्य कार्य हेतु शासकीय, अशासकीय भवनों, दिवारों पर नारे लिखने, बैनर लगाने, पोस्टर चिपकाने, फ्लेक्स लगाने तथा विद्युत टेलीफोन के खंबो व शासकीय स्थान के वृक्षों पर चुनाव प्रसार से संबंधित झंडिया व अन्य प्रचार सामग्री इत्यादि प्रदति कर संपत्तियों के विरूपण की कार्यवाही की जाती है जिससे शासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत होता है तथा इस तरह की घटनाओं से आपसी विरोध को बढ़ावा मिलता है जो अन्ततः कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने में सहायक होता है।
“कोई भी जो सम्पत्ति के स्वामी के लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया, रंग, पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा. से दण्डनीय होगा।“ विधानसभा क्षेत्र कमशः 219 रतलाम ग्रामीण (अजजा) 220 रतलाम सिटी, 221 सैलाना (अजजा), 222 जावरा एवं 223 आलोट (अजा) में विधानसभासामान्य निर्वाचन-2023 की कार्यवाही स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू रूप से संपन्न करने और निर्वाचन प्रक्रिया में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वसाधारण को निम्नलिखित निर्देश प्रदान किए गए हैं।
कोई भी सामान्यजन सामान्य रूप में या कोई भी राजनैतिक दल उसका कार्यकर्ता, पदाधिकारी सामान्य या राजनैतिक प्रयोजन से किसी भी शासकीय परिसर का उपयोग राजनैतिक या सामान्य किसी भी प्रकार की प्रचार की सामग्री के प्रदर्शन के लिए नही करेगा। कोई भी व्यक्ति, संस्था आदि शासकीय भवन पर किसी भी प्रकार के पोस्टर, बैनर, स्लोगन, नारे आदि नही लिखेगा ना ही उक्ताशय की सामग्री चस्पा करेगा। शासकीय, अर्द्धशासकीय संपत्ति जैसे, टेलीफोन के खंबे, विद्युत खंबे, शासकीय स्थानों के वृक्ष, रोड डिवाइडर, सार्वजनिक स्थानों पर निर्मित चबूतरे, स्थानीय निकायों द्वारा सौन्दर्यीकरण हेतु निर्मित संरचनाओं आदि पर भी झंडे, बैनर, पोस्टर, फैलेक्स आदि न तो प्रदर्शित किए जायेगें और न ही लगाए जायेगें।
शासकीय सड़क, मार्ग आदि को आर-पार, क्रास करती या शासकीय सड़क के समानान्तर इंडिया, लाईट की सीरीज, चांदनी, आदि नही लगाई जावेगी। निजी संपत्तियों पर संबंधित भूमि-भवन स्वामी की लिखित अनुमति के बिना कोई प्रचार सामग्री डिस्पले या प्रदर्शित नही की जावेगी।
धारा 144के तहत निषेधाज्ञा लागू
रतलाम 12 अक्टूबर 2023/ विधानसभाय निर्वाचन-2023 के तहत जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने से राजनैतिक दलों, व्यक्तियों द्वारा प्रचार प्रसार हेतु सभाऐं की जाएगी। इस दौरान बिना अनुमति आमसभा, ध्वनि विस्तार यंत्रो को अनियंत्रित प्रयोग, हथियारों का प्रदर्शन, जनसमूह के मध्य विभिन्न साधनों से उत्तेजित वक्तव्यों का प्रसारण, आतीशबाजी का अनियंत्रित प्रयोग, बिना अनुमति टेन्ट आदि का अस्थाई निर्माण, यातायात में व्यवधान आदि कार्यवाहियाँ की जा सकती है जिससे जन आक्रोश उत्पन्न होकर कानून व्यवस्था के विपरीत स्थिति निर्मित हो सकती है जो आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 की गतिविधियों को स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न रूप से संपन्न करने व शांति व्यवस्था बनाए रखने में बाधक होगा। जिले में सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।
विभिन्न मुद्दों को लेकर विभिन्न संगठनों के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस आदि सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति के बिना आयोजित ना किया जावे। ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग निहित शर्तों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जायें। रैली, जुलूस, आदि में किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र धारण, प्रदर्शन, बिना अनुमति पांडाल आदि निर्माण, इलेक्ट्रोनिक संसाधन जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, पोस्टर एवं अन्य सोशल मीडिया आदि पर विधि विरुद्ध संदेश के प्रसारण, अग्रेषण, सांप्रदायिक टिप्पणी पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।
सक्षम अधि. की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा, अथवा दुरूपयोग नहीं करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। किसी भी प्रकार के उत्सव व समारोह में हवाई फायर वर्जित रहेंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन, जुलुस, वाहन, सधारण रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा। शासकीय, अशासकीय स्कूल मैदान, भवन, शासकीय कार्यालय के परिसर पर किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
कोई व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य या डी. जे. अथवा बैण्ड का संचालक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना बैण्ड, डीजे, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। कोई व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य कोई भी धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में एसिड, पेट्रोल, केरोसिन आदि ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा या लेकर नहीं चलेगा या उपयोग नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में पटाखे, विस्फोटक सामग्री का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। अनुज्ञप्तिधारी को छोड़ कोई भी व्यक्ति बारूद, पटाखों का संग्रहण निर्माण या परिवहन नही करेगा।
कोई भी व्यक्ति संस्था समूह या अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी व अनुमति बिना टेंट, पंडाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष किसी भी सड़क, रोड़, रास्तो हाईवे, आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नही करेंगे या किसी अन्य प्रकार से कोई रूकावट उत्पन्न नही करेंगे या किसी व्यक्ति को आने जाने एवं उसके कार्य करने से नहीं रोकेंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था, या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया, इलेक्ट्रानिक संसाधन जैसे मोबाईल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सएप एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आम लोगों की भावना भड़काने व कानून व्यवस्था की विपरित स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मेसेज, चित्र, कमेंट, बैनर, पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा।
मतदान की तिथी पर मतदान केन्द्र में एवं मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर एवं इन स्थानों की निर्धारित परिधि में सेल्युलर फोन का उपयोग नही किया जा सकेगा और न ही कोई व्यक्ति सेल्युलर फोन रख सकेगा। कोई भी व्यक्ति किरायेदार रखेगा उसकी सूचना तत्काल संबंधित थाना प्रभारी को देगा। समस्त होटल, लॉज एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी से संबंधित थाना प्रभारी को प्रतिदिन आवगत करायेगे। शासकीय कर्तव्य पर उपस्थित एवं निर्वाचन कार्य में ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों एवं पुलिस अधिकारियों तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के लिए लागू नहीं होंगे तथा सिख धर्म के अनुयायियों व विवाह समारोह के दुल्हा दुल्हन को कटार धारण करने की छूट रहेंगी।
82/1769/2023
अभ्यर्थियों को विभिन्न अनुमतियों हेतु सक्षम प्राधिकारी घोषित किए गए
रतलाम 12 अक्टूबर 2023/ विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 को दृष्टिगत रखते हुए रतलाम जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों की निर्धारित सीमाओं सहित जिले में विभिन्न राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, व्यक्तियों आदि को चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान उपयोग में लाने के लिए वाहनों, आमसभा, जुलूस, हेलीपेड व अन्य कार्यों की अनुमतियों के लिए अपर जिला दण्डाधिकारी को सम्पूर्ण जिला तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अपने-अपने अनुभाग, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है।
वाहन अधिग्रहित किए गए
रतलाम 12 अक्टूबर 2023/ विधानसभा निर्वाचन-2023 के अन्तर्गत निर्वाचन की घोषणा दिनांक से निर्वाचन के परिणाम घोषित होने की दिनांक तक केन्द्र और राज्य शासन के उपक्रम, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिला पंचायत, नगर पालिक निगम, नगर पालिका, नगर परिषद्, विपणन बोर्ड संस्थाएं, कृषि उपज मण्डी समितियां, प्राधिकरण या अन्य ऐसे निकाय, विभाग जिनमें सरकारी धन का कितना भी छोटा अंश निवेश किया गया हो, के वाहनों को तत्काल प्रभाव से अधिग्रहित कर लिया गया है।