एमसीएमसी कक्ष में तैनात कर्मचारियों को पेडन्यूज़ के संबंध में प्रशिक्षित किया गया~~स्वीप गतिविधि अंतर्गत संकल्प पत्र हस्ताक्षर एवं मतदाता शपथ आयोजित~~प्रिंट मीडिया में अनुमति के बिना विज्ञापन पर दंड~~ आचार संहिता के दौरान जन सुनवाई स्थगित रहेगी~~केबल ऑपरेटर्स बिना प्रमाणीकरण के विज्ञापनों का प्रसारण न करें कलेक्टर ने केबल आपरेटर्स को दिए निर्देश~~जब्त की गई नगदी को छोड़ने का निर्णय लेने समिति गठित~~बुजुर्गों के घर पर ही वोट डालने की सुविधा उपलब्ध करावे पीठासीन अधिकारी- जिला निर्वाचन अधिकारी~~चुनाव प्रचार वाहन के उपयोग की लेनी होगी अनुमति~~
एमसीएमसी कक्ष में तैनात कर्मचारियों को पेडन्यूज़ के संबंध में प्रशिक्षित किया गया
रतलाम 17 अक्टूबर 2023/कलेक्टर कार्यालय परिसर में स्थापित किए गए जिला एमसीएमसी कक्ष में तैनात कर्मचारियों को पेड न्यूज़ के संबंध में प्रशिक्षित किया गया। मंगलवार को आयोजित प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर प्रोफेसर रियाज मंसूरी, प्रोफेसर लालसिंह चोगड़, प्रोफेसर सौरभ लाल ने प्रशिक्षित किया। इस अवसर पर जिला जनसंपर्क अधिकारी श्री शकील अहमद खान भी उपस्थित थे।
प्रशिक्षण में बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट तथा सोशल मीडिया में पेट न्यूज़ का चिन्हांकन किस प्रकार किया जावे, किस प्रकार की न्यूज़ पैड न्यूज़ हो सकती है। पेड न्यूज किस प्रकार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन को प्रभावित करती है। पेड न्यूज़ के प्रकरण में आयोग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, रिपोर्टिंग फॉर्मेट की जानकारी प्रदान की गई।
पावर पॉइंट के माध्यम से दिए गए उक्त प्रशिक्षण में जिला एमसीएमसी कमेटी के गठन उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को बताया गया। पेड न्यूज के उदाहरण प्रस्तुत किए गए । निर्देशित किया गया कि एमसीएमसी कक्ष द्वारा 24 घंटे की जाने वाली निगरानी में इलेक्ट्रॉनिक चैनल तथा प्रिंट मीडिया पर सतत नजर रखी जाए। समाचार पत्रों में छपने वाली पेट न्यूज़ को पैनी निगाह से चिन्हांकित किया जाए। टीवी चैनल पर प्रसारित होने वाले समाचारों पर निगाह रखी जाए
स्वीप गतिविधि अंतर्गत संकल्प पत्र हस्ताक्षर एवं मतदाता शपथ आयोजित
रतलाम 17 अक्टूबर 2023/मंगलवार को कलेक्टर रतलाम श्री भास्कर लक्षकार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत व स्वीप नोडल श्री अमन वैष्णव के निर्देशानुसार तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री रजनीश सिन्हा के मार्गदर्शन में संपूर्ण जिले में टीम द्वारा मतदाताओं से संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता शपथ भी समस्त उपस्थितजन को दिलवाई गई। आयोजित गतिविधि में समस्त मतदाताओं को 17 नवंबर को अनिवार्य मतदान हेतु संकल्पित करवाया गया। मतदाताओं से स्वतंत्र,निष्पक्ष,भयरहित होकर अनिवार्य मतदान की अपील की गई।
प्रिंट मीडिया में अनुमति के बिना विज्ञापन पर दंड
रतलाम 17 अक्टूबर 2023/प्रिंट मीडिया में विज्ञापन (विज्ञापन हेतु अभ्यर्थी की अनुमति है तो निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा यदि सहमति नहीं है तो धारा 171 (आईपीसी) के तहत प्रकाशक के विरुद्ध अभियोजन किया जा सकता है) भारतीय दंड संहिता की धारा 171 के अनुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की अनुमति के बिना विज्ञापनों पर किया जाने वाले व्यय निषेध है।
आचार संहिता के दौरान जन सुनवाई स्थगित रहेगी
रतलाम 17 अक्टूबर 2023/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लक्षकार द्वारा बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2023 की आदर्श आचार संहिता अवधि के दौरान जन सुनवाई कार्यक्रम स्थगित रहेगा।
केबल ऑपरेटर्स बिना प्रमाणीकरण के विज्ञापनों का प्रसारण न करें
कलेक्टर ने केबल आपरेटर्स को दिए निर्देश
रतलाम 17 अक्टूबर 2023/सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश व भारत निर्वाचन आयोग के आदेश से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या राजनैतिक दलों के पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापनों का पुनर्विलोकन, समीक्षा एवं सत्यापन करने के साथ ही पेड न्यूज के प्रकरणों की समीक्षा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग समिति द्वारा की जायेगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लक्षकार ने बताया,कि केबल टेलीविजन(विनिमय) अधिनियम-1995 यह प्रावधानित करता है,कि‘‘कोई भी व्यक्ति केबल सेवा द्वारा किसी विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेगा,जब तक कि ऐसे विज्ञापन विहित विज्ञापन संहिता के अनुरूप न हो तथा कोई भी केबल ऑपरेटर या दूरदर्शन चैनल किसी ऐसे विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेगा जो विधि के अनुरूप न हो,एवं जो नैतिकता, मर्यादा एवं भावनाओं या विचारों को ठेस पहुंचाता हो अथवा जो घृणित, भड़काऊ एवं दहलाने वाला है’’।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत और राज्यीय राजनीतिक दल तथा निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी जो टेलीविजन चैनल या केबल नेटवर्क पर जारी करने का प्रस्ताव करता है,उसे ऐसे विज्ञापन प्रसारण प्रारंभ की प्रस्तावित तिथि से कम से कम 3 दिन पूर्व व अन्य किसी व्यक्ति या अपंजीकृत राजनीतिक दलों के मामले में, उन्हें प्रसार की तारीख से कम से कम 7 दिन पूर्व आवेदन मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग समिति के समक्ष करना होगा।ऐसे आवेदन के साथ प्रस्तावित विज्ञापन की इलेक्ट्रॉनिकी फार्म में दो प्रतियों के साथ विधिवत रूप से अनुप्रमाणित प्रतिलेखन संलग्न किया जाएगा।
विज्ञापनों के प्रमाणन के लिए आवेदन में विज्ञापन बनाने की लागत, विज्ञापनों के अंतर्वेशनों की संख्या के अंतराल और ऐसे प्रत्येक अंतर्वेशन के लिए प्रभारित की जाने वाली प्रस्तावित दरों के साथ किसी टेली- विजन चैनल या केबल नेटवर्क पर ऐसे विज्ञापन के प्रस्तावित प्रसारण की अनुमानित लागत, इसके साथ यह कथन भी संलग्न होगा,कि शामिल किया गया,विज्ञापन अभ्यर्थी अभ्यर्थियों, दलों के निर्वाचन की संभावनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए है।यदि विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी किया जाता है, तो उस व्यक्ति को यह शपथ लेनी होगी,कि वह किसी राजनीतिक दल या किसी अभ्यर्थी के लाभ के लिए नहीं है,तथा यह,कि उक्त विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या किसी अभ्यर्थी के द्वारा आयोजित या अधिकृत या खरीदा गया नहीं हैं,एवं एक कथन की सभी भुगतान चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किए जाएंगे,संलग्न करना होगा।केबल संचालकों को निर्देशित किया गया है,कि केबल टेलीविजन (विनिमय)अधिनियम-1995 की धारा-5 के अनुसार कोई भी व्यक्ति केबल सेवा के माध्यम से किसी भी कार्यक्रम को प्रसारित या पुनःप्रसारित नहीं करेगा,जब तक,कि ऐसा कार्यक्रम, कार्यक्रम कोड के अनुरूप न हो। केबल टीवी अधिनियम के तहत बनाए गए केबल टेलिविजन नेटवर्क नियम-1994 में प्रसारित या पुनःप्रसारित करने के लिए निषिद्ध सामग्री की प्रकृति इन नियमों के नियम-6 के तहत प्रोग्राम कोड में दी गई है।केबल टेलीविजन(विनिमय)अधिनियम-1995 का उल्लंघन करने पर केबल टेलीविजन नेटवर्क के प्रचालन के लिए केबल ऑपरेटर द्वारा प्रयुक्त उपकरणों को जप्ती के प्रावधान है।अतःसभी केबल ऑपरेटर्स विधानसभा निर्वाचन-2023 के दौरान अधिनियम का पालन सुनिश्चित करें।निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर केबल टेलीविजन (विनिमय)अधिनियम-1995 के प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी
जब्त की गई नगदी को छोड़ने का निर्णय लेने समिति गठित
रतलाम 17 अक्टूबर 2023/विधानसभा चुनाव-2023 के अंतर्गत फ्लाइंग स्काड टीम, स्थैतिक निगरानी टीम या पुलिस अधिकारियों की टीम द्वारा वाहनों की जांच के दौरान जब्त की गई नगदी को छोड़ने के लिए निर्णय लेने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक समिति का गठन किया गया है।
बुजुर्गों के घर पर ही वोट डालने की सुविधा उपलब्ध करावे पीठासीन अधिकारी- जिला निर्वाचन अधिकारी
रतलाम 17 अक्टूबर 2023/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लक्षकार ने कहा है कि निर्वाचन में हर मत महत्वपूर्ण है निर्वाचन आयोग की मंशा है कि घर पर ही वोट डालने की सुविधा दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को उपलब्ध कराया जाये इसके लिये पीठासीन अधिकारी एवं उनकी टीम को यह महत्वपर्ण जिम्मेदारी सौपी गई है। कलेक्टर श्री लक्षकार ने जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रो के पीठासीन अधिकारियों एवं उनकी टीम को यह जिम्मेदारी सौपते हुये कहा है कि बुजुर्गों से 12-डी (डाक मतपत्र) की कार्यवाही करें।
चुनाव प्रचार वाहन के उपयोग की लेनी होगी अनुमति
रतलाम 17 अक्टूबर 2023/भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के पालन के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गये है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लक्षकार द्वारा आदेश जारी किये गये है। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अभ्यार्थी एवं उनके समर्थकों के चुनाव प्रचार के लिए वाहन के उपयोग की अनुमति संबंधित एसडीएम से लेनी होगी तथा प्रतिदिन वाहनों के उपयोग की जानकारी संबंधित आफिसर व जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेगा।
कलेक्टर श्री लक्षकार ने सभी राजनैतिक दलो, अभ्यार्थियों एवं व्यक्तियों को चुनाव प्रचार प्रसार वाहन के लिए प्राप्त की गई अनुमति वाहन के आगे के कांच पर लगाना अनिवार्य होगा। सभी राजनैतिक दलो, अभ्यार्थियों एवं व्यक्तियों को चुनाव प्रचार के लिए हेलीकाप्टर के लिए हैलीपेड निर्माण, हेलीकाप्टर उतारने की अनुमति संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट से लेना अनिवार्य होगी। वाहनों, हेलीकाप्टर के उपयोग से सबंधित समस्त अभिलेख निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संधारित करेगें।