RATLAM

कलेक्टर श्री भास्कर लक्षाकार द्वारा चेक पोस्ट निरीक्षण लगातार जारी गुरुवार को आलोट क्षेत्र में किया निरीक्षण~~ जिला स्तरीय स्टैण्डिंग कमेटी की बैठक 20 अक्टूबर को~~सुविधा एप से उम्मीदवार भर सकेंगे ऑनलाइन नामांकन 21 अक्टूबर से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया~~

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कलेक्टर श्री भास्कर लक्षाकार द्वारा चेक पोस्ट निरीक्षण लगातार जारी

गुरुवार को आलोट क्षेत्र में किया निरीक्षण

रतलाम / कलेक्टर श्री भास्कर लक्षाकार द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थापित किए गए नाकों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इस सिलसिले में कलेक्टर गुरुवार को जिले के आलोट क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्हेल-नागेश्वर फंटा तथा पंथवारी चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री राहुल लोढ़ा, एसडीएम श्री सुनील जायसवाल, सुश्री साबेरा अंसारी, तहसीलदार सुश्री सोनम भगत इत्यादि उपस्थित थे।

आलोट क्षेत्र में चार स्थानों पर चेकपोस्ट बनाए गए हैं। नागेश्वर-उन्हेल फंटा तथा पंथवारी के अलावा तालएवं बरखेड़ा में भी चेक पोस्ट तैयार किए गए हैं। चेक पोस्ट पर विशेष रूप से पुलिस बल तथा राजस्व कर्मचारी तैनात किए गए हैं। गुरुवार को निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने चेक पोस्ट पर तैनात स्थेतिक निगरानी दल की कार्रवाई का परीक्षण किया, रजिस्टर देखे, निर्देशित किया कि आने वाले वाहनों का निरीक्षण सूक्ष्मता से करें। एक-एक चीज ध्यान से देखी जाए, वाहनों के नंबर सहित प्रत्येक जानकारी रजिस्टर में अंकित की जाए। अवैध शराब, अवैध धन की धरपकड़ की जाए। पुलिस अधीक्षक द्वारा असामाजिक तत्वों, बदमाशों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर द्वारा ग्राम बगुनिया पहुंचकर मतदान केंद्र देखा गया। विधानसभा निर्वाचन के दृष्टिगत बगुनिया मतदान केंद्र में मतदान कार्रवाई हेतु तैयारी का जायजा लिया।।

जिला स्तरीय स्टैण्डिंग कमेटी की बैठक 20 अक्टूबर को

रतलाम 19 अक्टूबर 2023/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के सम्बन्ध में जिला स्तरीय स्टैण्डिंग कमेटी की बैठक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लक्षाकार की अध्यक्षता में 20 अक्टूबर को सायं 5.00 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का बिना अनुमति उपयोग प्रतिबंधित

रतलाम /  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन निष्पक्ष, शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 लागू होगा। सम्पूर्ण जिले की सीमा में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बगैर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लक्षाकार द्वारा बताया गया है कि चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने की तिथि 3 दिसम्बर तक आदेश प्रभावशील रहेगा। मतदान दिवस एवं मतदान समाप्त होने के 48 घण्टे पूर्व तक किसी भी स्थिति में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं मिलेगी। आवेदक को निर्देशित रहेगा कि वे अनुज्ञा पत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग का समय, प्रचार प्रसार स्थल अथवा वाहन पर प्रदर्शित करेंगें। आदेश का उल्लंघन करने पर उपयोग में लाये जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा साथ के अन्य उपकरणों को तत्काल जप्त कर लिया जावेगा, संबंधित के विरूद्ध वैधनिक कार्यवाही की जावेगी।

सुविधा एप से उम्मीदवार भर सकेंगे ऑनलाइन नामांकन

21 अक्टूबर से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया

रतलाम/ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और 230 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। श्री राजन ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निग अधिकारियों को 21 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली नामांकन प्रक्रिया के बारे विस्तार से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

श्री राजन ने कहा कि कोई भी अभ्यर्थी ऑफलाइन रिटर्निग अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर या सुविधा एप के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन भी दाखिल कर सकता है। निक्षेप (जमानत) राशि का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकता है। श्री राजन ने बताया कि नामांकन फॉर्म के साथ अभ्यर्थी को फॉर्म 2 बी नामांकन फार्म, फॉर्म 26 शपथ पत्र व बैंक खाते की जानकारी सहित अन्य सभी जरूरी दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। नामांकन भरने की अंतिम तिथि आगामी 30 अक्टूबर है। श्री राजन ने बताया की किसी भी अभ्यर्थी को उसके आपराधिक रिकॉर्ड के प्रकाशन के लिये प्रारूप सी 1 एवं सी 4 देना होगा।

श्री राजन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि उनके जिले के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी मतदान केंद्र में 1 हजार 550 से अधिक मतदाता दर्ज है तो वहाँ उसी परिसर में या उसके समीप ही सहायक मतदान केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराएं। साथ ही मतगणना केंद्र के प्रस्ताव भी शीघ्रता से दे। अभियान चलाकर शस्त्र जमा कराए। आदर्श चुनाव आचरण संहिता का सख्ती से पालन कराए। अवैध धन, जेवरात, अवैध शराब का परिवहन, आपराधिक तत्वों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करें।

श्री राजन ने कहा कि सीमावर्ती जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष ध्यान दे और अवैध धन सम्पत्ति, जेवरात, मादक पदार्थ की जब्ती की कार्रवाई करें। इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी कराए। श्री राजन ने कहा की सभी जिला निर्वाचन अधिकारी उनके जिले में चिन्हित नाकों और चौकियों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाकर निगरानी रखें। मतदान प्रतिशत बढ़ाने जागरूकता कार्यक्रमों में गति लाएं। आगामी 21 अक्टूबर से प्रेक्षक जिलों में पहुंचेंगे।

बैठक में राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर डॉक्टर राजेश पाटीदार और डॉक्टर वाईपी सिंह ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को नामांकन पत्र दाखिल करने की संपूर्ण प्रक्रिया और इस संबंध में रिटर्निग अधिकारी के कार्यालय में की जाने वाली समस्त व्यवस्थाओं सहित भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए समस्त दिशा निर्देशों एवं विशेष प्रावधानों के बारे में पीपीटी के जरिए विस्तार से जानकारी दी

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