RATLAM

विधानसभा निर्वाचन 2023 21 अक्टूबर से प्राप्त किए जाएंगे अभ्यर्थियों से नाम निर्देशन पत्र~~जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया की जानकारी दी गईशस्त्र जमा करने के लिए 3 दिन का समय अन्यथा लाइसेंस होगा निलंबित

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विधानसभा निर्वाचन 2023

21 अक्टूबर से प्राप्त किए जाएंगे अभ्यर्थियों से नाम निर्देशन पत्र

रतलाम 20 अक्टूबर 2023/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत रतलाम जिले में भी 21 अक्टूबर से नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। जिले में पांच स्थानों पर अभ्यर्थियों से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। नाम निर्देशन लेने का समय प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक का रहेगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार ने बताया कि रतलाम जिले में जिन स्थानों पर नाम निर्देशन पत्र प्राप्त की जाएंगे उनके अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 219 रतलाम ग्रामीण के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रतलाम ग्रामीण के न्यायालय कक्ष रतलाम में एसडीएम श्री त्रिलोचन गौड नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 220 रतलाम शहर के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रतलाम शहर के न्यायालय कक्ष कलेक्ट्रेट भवन में एसडीएम श्री संजीव पाण्डे, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 221 सैलाना के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सैलाना के न्यायालय कक्ष में एसडीएम श्री मनीष जैन, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 222 जावरा के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय कक्ष जावरा में एसडीएम श्री अनिल भाना तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आलोट के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय कक्ष आलोट में एसडीएम श्री सुनील जायसवाल नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करेंगे।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 के तहत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल या मान्यता प्राप्त राज्य दल के उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए उसे निर्वाचन क्षेत्र का एक निर्वाचक प्रस्तावक के रूप में तथा किसी पंजीकृत गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या निर्दलीय उम्मीदवार है तो ऐसे उम्मीदवार को निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक प्रस्तावक के रूप में आवश्यक है।

नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान नामांकन फार्म जमा करते समय किसी भी उम्मीदवार के काफिले में उसके साथ आने वाले तीन वाहन रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय से 100 मीटर की दूरी तक अनुज्ञेय हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवार सहित पांच व्यक्ति अनुज्ञेय है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 की उपधारा के अंतर्गत एक अभ्यर्थी द्वारा अधिकतर चार नामांकन पत्र ही प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र में अपनी सही-सही आयु का उल्लेख करना होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34 के अंतर्गत प्रतिभूति निक्षेप राशि 10 हजार रुपए निर्धारित है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के उम्मीदवार को निश्चित राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करना आवश्यक है। प्रत्येक उम्मीदवार एवं प्रस्तावक को प्रचलित अद्यतन फोटो निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत निर्वाचक होना अनिवार्य है।

 

जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में नाम निर्देशन पत्र

दाखिल करने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई

रतलाम 20 अक्टूबर 2023/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत रतलाम जिले में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया 21 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है। इस परिप्रेक्ष्य में जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार की अध्यक्षता में आयोजित उक्त बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की संपूर्ण प्रक्रिया से अवगत कराया गया। साथ ही आदर्श आचरण संहिता की जानकारी दी गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री राहुल लोढ़ा, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर श्री राधेश्याम मंडलोई तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों सहित अधिकारीगण उपस्थित थे।

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने एवं संबंधित आदर्श आचरण संहिता का पालन करने के निर्देश दिए गए। नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया से उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव द्वारा अवगत कराया गया तथा सुविधा एप की जानकारी दी गई। बैठक में राजनीतिक प्रतिनिधियों के सुझाव पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा शहर एसडीएम को निर्देशित किया गया कि रतलाम शहर में राजनीतिक दलों के लिए छोटी सभाओं हेतु स्थलों की वृद्धि के लिए परीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

पुलिस अधीक्षक श्री राहुल लोढ़ा ने निर्देशित किया कि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय राजनीतिक दल यह सुनिश्चित करें कि कोई हुदड़ंग नहीं हो, आदर्श आचरण संहिता का पालन सख्ती के साथ किया जाए। यदि उल्लंघन पाया गया तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाएगा, गिरफ्तारी की जाएगी।

 

शस्त्र जमा करने के लिए 3 दिन का समय

अन्यथा लाइसेंस होगा निलंबित

रतलाम 20 अक्टूबर 2023/ रतलाम जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी द्वारा सभी शस्त्रधारियों को अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थाने अथवा अधिकृत आर्म्स डीलर के यहां जमा करने के लिए आदेशित किया गया है। इस संबंध में पुनः एक आदेश जारी करते हुए शस्त्रधारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने शस्त्र संबंधित थाने में तीन दिवस में जमा कर दें अन्यथा उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।

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कलेक्टर द्वारा आरोपी जिला बदर किए गए

रतलाम 20 अक्टूबर 2023/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार ने जिले में लोक शांति बनाए रखने, आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण, आपराधिक कृत्यों को रोकने, हिंसक गतिविधियों को हतोत्साहित करने की दृष्टि से जिले के सात आरोपियो को जिला बदर कर दिया हैं। सभी आरोपियो को 24 घंटे के भीतर रतलाम छोडने और जिले की राजस्व सीमाओं समीपवर्ती जिले उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ तथा मंदसौर की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर श्री भास्कर लक्षाकार द्वारा जारी आदेश में विश्राम पिता लेखराज सोनी निवासी रतलामी नाका जावरा को 6 माह, शंभुलाल पिता शोभाराम बागरी निवासी ग्राम खोखरा 3 माह, उमेश पिता मनोज सिसौदिया निवासी उकेडिया 6 माह, मुश्ताक उर्फ मुस्ताक पिता भुरु खां निवासी दरगाह मोहल्ला आलोट 6 माह, आशाबाई पति सुरेश भाटी निवासी मीणा कालोनी आलोट को 1 वर्ष, आबिद पिता सिकंदर शाह निवासी ग्राम कमेड 6 माह तथा धीरज पिता नागेन्द्र राठौर निवासी डोंगरे नगर को 6 माह के लिए जिला बदर किया है।

 

आबकारी विभाग द्वारा 63 हजार रुपए से अधिक की अवैध शराब तथा लहान जब्त

रतलाम 20 अक्टूबर 2023/ /विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर कलेक्टर श्री भास्कर लाक्षाकार के आदेश तथा सहायक आबकारी आयुक्त श्रीमती नीरजा श्रीवास्तव द्वारा गठित व उड़नदस्ते द्वारा शुक्रवार को सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री विजय मेड़ा व श्री एन.आर. वास्कले के नेतृत्व में ग्राम इटावा माताजी, मांगरोल, धमेला पाड़ा, कोलवाखेड़ी, दिलीप नगर एवं ग्राम सलाखेड़ी में मां कंवलका ढाबा पर दबिश देकर वृत प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक वंदना अग्रवाल द्वारा 34 (1) क के 05 प्रकरण तथा 36 (इ) का एक प्रकरण पंजीबध्द कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जमानत मुचलके पर रिहा किया गया। अलग-अलग स्थानों से 35 लीटर हाथ भट्टी मदिरा, 105 पाव प्लेन देसी मदिरा, 12 बीयर तथा 450 किलोग्राम महुआ लहान जब्त कर लहान के सेम्पल लेकर शेष लहान नष्ट किया गया। जप्त मदिरा का बाजार मूल्य लगभग 63440 रुपए है। उक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक श्री चेतन वेद, श्री पुष्पराज चौहान, मीनाक्षी रेवाले, आबकारी आरक्षक श्री संतोष नेका, श्री बनसिंह अहरे, विक्टोरिया बोरासी, भावना खोड़े एवं नगर सैनिक श्री सत्यनारायण का सराहनीय योगदान रहा।

 

 

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सामग्री के नमूने लिए गए

रतलाम 20 अक्टूबर 2023 कलेक्टर श्री भास्कर लाक्षाकार के निर्देशन में खाद्य एवम औषधि प्रशासन के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मिलावट के विरूद्ध लागातार कार्यवाही की जा रही है ताकि आमजन को गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न खाद्य संस्थानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थो के नमूने लिए गए।

दल द्वारा कार्यवाही करते हुए बड़ावदा स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान से वन्या नमक का नमूना लिया गया एवम् जीतमल रतनलाल अजमेरा किराना से अरिहंत घी का नमूना लिया गया। इसी प्रकार सरवन में कार्यवाही करते हुए शुभम किराना से रुद्रांश घी और जीरा, अजय किराना से सांघी गोल्ड दलिया एवम सांवारिया किराना एवम रेस्टोरेंट से बेसन का नमूना लिया गया। सभी नमूने राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए, जहा से जांच रिपोर्ट आने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएंगी। कार्यवाही में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री कमलेश जमरा, ज्योति बघेल, प्रीति मंडोरियां एवम सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री प्रेमकुमार अहिरवार शामिल थे।

 

 

विज्ञापन पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम

रतलाम 20 अक्टूबर 2023/ आरपी एक्ट 1957 की धारा 127 ए में यह प्रावधान है कि निर्वाचन विज्ञापन हेतु प्रिंट किए जाने वाली पेम्पलेट, हैंड बिल, पोस्टर या अदर डॉक्यूमेंट में प्रकाशक और मुद्रका नाम एवं पता अंकित होना अनिवार्य है। उल्लंघन होने पर 2 वर्ष का कारावास अथवा 2000  रूपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाने का प्रावधान है।

 

चुनाव प्रचार-प्रसार एवं राजनैतिक गतिविधियों में बालश्रम का उपयोग वर्जित

रतलाम 20 अक्टूबर 2023/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लक्षाकार ने विधानसभा निर्वाचन-2023 के दौरान राजनैतिक दल, प्रत्याशियों द्वारा किये जाने वाले निर्वाचन प्रचार-प्रसार एवं राजनैतिक गतिविधियों में बाल श्रम का उपयोग बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम,-1986 अंतर्गत पूर्णतः वर्जित किया है। जारी आदेशानुसार किसी भी राजनैतिक दल, प्रत्याशियों, निर्वाचन अधिकारियों द्वारा यदि बाल श्रम का नियोजन किया जाना पाया जाता है,तो बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 की धारा-14 के तहत् नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश विधानसभा निर्वाचन-2023 प्रक्रिया सम्पन्न होने तक प्रभावशील रहेगा।

 

बल्क में भेजे जाने वाले एसएमएस और वॉयस मैसेज का भी कराना होगा प्रमाणन

रतलाम 20 अक्टूबर 2023/ भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए राजनैतिक दलों, उम्मीदवारों एवं उनके समर्थकों द्वारा मोबाइल पर भेजे जाने वाले एसएमएस और वॉयस मैसेज का भी इन्हें जारी करने के पूर्व मीडिया प्रमाणन एवं मीडिया निगरानी समिति से प्रमाणित कराना अनिवार्य किया है।

आयोग ने कहा है कि यह जरूरी है कि बल्क एसएमएस एवं वॉयस मैसेज की भी मॉनीटरिंग की जाये ताकि चुनाव प्रचार अभियान के दौरान इस सुविधा का दुरूपयोग न हो सके तथा निर्वाचन नियमों एवं आदर्श आचार संहिता का किसी तरह से उल्लंघन न हो। आयोग ने बल्क एसएमएस को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ही एक हिस्सा मानते हुए कहा है कि चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भेजे जाने वाले सभी तरह के बल्क एसएमएस एवं वॉयस मैसेज भेजने पर किया गया खर्च राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों को निर्वाचन व्यय लेखे में शामिल करना होगा। आयोग ने कहा सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कम्पनियों को भी इन निर्देशों का पालन करना होगा।

 

हवाई यात्रा करने वालों पर भी रखी जायेगी नजर

रतलाम 20 अक्टूबर 2023/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन वाले राज्यों में चार्टर्ड विमानों, हेलीकॉप्टरों एवं वाणिज्यिक विमानों के माध्यम से अनाधिकृत रूप से अस्त्र-शस्त्र, निषिद्ध वस्तुओं अथवा बड़ी मात्रा में नकदी एवं बहुमूल्य धातुओं के परिवहन पर रोक लगाने के उद्देश्य से हवाई यात्रा करने वाले लोगों पर नजर रखने के निर्देश दिये हैं।

आयोग ने कहा कि मतदान वाले राज्यों में चुनावी प्रक्रिया के समय हवाई अड्डे पर यात्रियों व सामानों की तलाशी तथा जांच संबंधी सभी नियमों व पद्धतियों का बिना किसी अपवाद के कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिए। आयोग द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि विमान यातायात नियंत्रण (एटीसी) को निर्वाचन वाले राज्य में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी को चार्टर विमान या हेलीकॉप्टर की यात्रा योजना के बारे में कम से कम आधे घंटे पहले सूचित करना होगा।

निर्वाचन आयोग के मुताबिक चुनाव वाले राज्यों में वाणिज्यिक एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले और उतरने वाले सभी निजी विमानों या हेलीकॉप्टरों का एटीसी (विमान यातायात नियंत्रण) द्वारा रिकार्ड रखा जायेगा तथा इसकी सूचना की एक प्रति संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा उस जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी।

आयोग के निर्देशों के मुताबिक निजी या चार्टर विमान अथवा कामर्शियल फ्लाईट या हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले यात्रियों के हाथ में ले जाये जाने वाले सामान सहित पूरे सामान की जांच हवाई अड्डे पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अथवा राज्य या केन्द्र शासित राज्यों के पुलिस अधिकारियों को बिना किसी छूट के पूरी जांच करनी होगी।

आयोग के मुताबिक सुरक्षा अधिकारियों को जांच में 10 लाख रूपये की नगदी अथवा एक किलो सोना या इससे अधिक मूल्य का सोना-चांदी, हीरा जवाहरात पाये जाने पर आयकर विभाग को तुरंत सूचित करना होगा। सूचना प्राप्त होने पर आयकर विभाग द्वारा आयकर नियमों के अनुरूप सत्यापन किया जायेगा और सत्यापन के दौरान संतोषजनक स्पष्टीकरण न दिये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। इस तरह की बहुमूल्य धातु या नगदी की मुक्ति के पहले आयकर विभाग को निर्वाचन आयोग, राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित करना होगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सुरक्षा बल और आयकर विभाग को हवाई अड्डे पर यात्रियों की जांच, बहुमूल्य धातुओं या नकदी की खोज से लेकर जब्ती अथवा मुक्त करने तक का पूरी प्रक्रिया का संपादन सीसीटीव्ही कैमरे की निगरानी में करना होगा।

 

ई-पेपर के विज्ञापन का भी कराना होगा प्री प्रमाणीकरण

रतलाम 20 अक्टूबर 2023/ भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि ई-पेपर पर दिए जाने वाले राजनैतिक विज्ञापन का भी प्री-सर्टिफिकेशन संबंधित राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार को करवाना जरूरी होगा। इसी तरह चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अपने स्वयं का सोशल मीडिया एकाउण्ट, वेबसाइट, ब्लॉग एवं ई-मेल आईडी की जानकारी नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र में अनिवार्य रूप से उल्लेखित करनी होगी। आयोग के दिशा-निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार स्वयं का ब्लॉग, वेबसाइट अथवा सोशल मीडिया एकाउण्ट पर इस तरह की सामग्री चुनाव प्रचार अभियान के दौरान पोस्ट या अपलोड करता है तो उसे राजनैतिक विज्ञापन नहीं माना जाएगा। इसके लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी से प्री-सर्टिफिकेशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

 

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