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जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी 31 अक्टूबर को
रतलाम 30 अक्टूबर 2023/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिले के लिए नियोजित प्रेक्षकों की उपस्थिति में 31 अक्टूबर को जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की जा रही है। कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित होने वाली शाम 5:00 बजे उक्त बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार द्वारा की जाएगी। बैठक में रिटर्निग ऑफिसर वर्चुअल रुप से जुड़ेंगे तथा शेष अधिकारी और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बैठक में नियत समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।
मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर रोशनी के निर्देश
रतलाम 30 अक्टूबर 2023/ मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर सभी शासकीय भवनों पर रोशनी की जाये। मध्यप्रदेश स्थापना दिवस 1 नवम्बर को शासकीय भवनों में रोशनी कि जायेगी इस प्रकार के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव श्री सचिन्द्र राव ने जारी किये है।
रैलियों एवं सभाओं की अनुमति के लिए ऑनलाइन किये जा सकेंगे आवेदन
रतलाम 30 अक्टूबर 2023/ विधानसभा चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों को सभा के लिये मैदान की अनुमति लेने, रैली निकालने, लाउड स्पीकर, वाहन एवं हेलीपैड के लिये अनुमति लेने अब निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पडेगी। वे इन अनुमतियों के लिये ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के मद्देनजर किसी भी कार्य की अनुमति लेने के लिये राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को पहले ’’आओ पहले पाओ’’ की सुविधा दी है। इसके तहत जो पहले ऑनलाइन आवेदन करेगा, उसे पहले अनुमति दी जायेगी। इसके लिये सुविधा एप पर तय समय के पूर्व ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद उपलब्धता अनुसार उन्हें अनुमति दी जायेगी। विधानसभा चुनाव को सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिये इस बार आम सभायें, रैली, वाहनों के अधिग्रहण की जानकारी सहित विभिन्न समस्याओं का समाधान भी ऑनलाइन किया जायेगा।
अभ्यर्थी एवं समर्थकों को चुनाव प्रचार वाहन के लिए अनुमति संबंधित एसडीएम द्वारा दी जायेगी
रतलाम 30 अक्टूबर 2023/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की शक्तियों के तहत आदेश जारी किये गये है।
विधानसभा आग चुनाव 2023 के लिए अभ्यर्थी एवं उनके समर्थकों को चुनाव प्रचार के लिए वाहन के उपयोग की अनुमति संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा प्रदाय की जायेगी। सभी राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं व्यक्तियों को प्रचार वाहन हेतु प्राप्त की गई अनुमति वाहन के आगे के कॉच पर लगाना अनिवार्य होगा। सभी राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं व्यक्तियों को प्रचार हेतु हेलीकाप्टर के लिए हैलीपेड निर्माण/हेलीकाप्टर उतारने की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना अनिवार्य होगी। वाहनों, हेलीकाप्टर के उपयोग से संबंधित समस्त अभिलेख निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संधारित करेगें।
केबल ऑपरेटर्स को केबल अधिनियम 1995 के निर्देशों का पालन करना होगा
रतलाम 30 अक्टूबर 2023/ केबल टेलीविजन अधिनियम 1995 का सभी स्थानीय केबल ऑपरेटर्स को पालन करना अनिवार्य है। बिना जिला मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) की अनुमति के चुनाव के दौरान कोई भी विज्ञापन जारी न करें। केबल ऑपरेटर्स ऐसा कोई भी विज्ञापन जारी नहीं करेंगे जो कि विधि के प्रतिकूल हो।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राज्यीय राजनैतिक दल तथा चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी जो टेलीविजन चैनल पर विज्ञापन प्रसारित करवाने का प्रस्ताव रखता है, उसे 3 दिन पूर्व जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से अनुमति लेना अनिवार्य है तथा गैर रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनैतिक दल तथा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को 7 दिन पूर्व जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से अनुमति लेना अनिवार्य है। इसी अधिनियम की धारा 13 में यह भी प्रावधान है कि निर्देशों का उल्लघंन करने पर केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी। अर्थदण्ड भी किया जा सकता है और सामान जप्ती की भी कार्यवाही की जायेगी।
इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशानुसार केबल ऑपरेटर्स प्रतिदिन प्रसारित किये गये कार्यक्रमों समाचारों आदि की पिछले 24 घंटे की रिकार्डिंग डीवीडी अगले दिन मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति के कार्यालय में जमा करेंगे।