RATLAM

निर्वाचन व्यय प्रेक्षक ने व्यय लेखा का परीक्षण किया~~निर्वाचक नामावली एवं विधानसभा क्षेत्रवार मतदान केन्द्र की सूचियों का मूल्य निर्धारित~~बिना प्रमाणीकरण के विज्ञापन पर दंड~~“पेडन्यूज” साबित होने पर प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में शामिल होगा खर्च

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निर्वाचन व्यय प्रेक्षक ने व्यय लेखा का परीक्षण किया

रतलाम 06 नवंबर 2023/  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रतलाम जिले के लिए नियुक्त केंद्रीय व्यय प्रेक्षक श्री मुकाम बिकेन एस. ने सोमवार को जिला पंचायत सभाकक्ष एवं सैलाना में अभ्यर्थियों के व्यय लेखा अभिलेखों का परीक्षण किया। जिले के विधानसभा क्षेत्र 219 रतलाम ग्रामीण, 220 रतलाम शहर तथा 221 सैलाना विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त केंद्रीय प्रेक्षक श्री मुकाम बिकेन ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों के व्यय लेखा रजिस्टर का प्रथम निरीक्षण निर्धारित कार्यक्रम अनुसार किया।

उल्लेखनीय है कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थी प्रचार अवधि के दौरान कम से कम तीन बार निजी रुप से या अपने निर्वाचन एजेंट के माध्यम से या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यय प्रेक्षक निरीक्षण के लिए लेखा रजिस्टर जैसे बैंक रजिस्टर, केश रजिस्टर, दैनिक लेखा रजिस्टर, सार रजिस्टर, समस्त बिल, व्हाउचर एवं बैंक स्टेटमेंट, बैंक पासबुक के साथ उपस्थित रहेंगे। सोमवार को प्रथम निरीक्षण में उक्त समस्त अभिलेखों का परीक्षण व्यय प्रेक्षक की उपस्थिति में व्यय लेखा दल द्वारा किया गया। प्रेक्षक श्री मुकाम बिकेन एस. ने व्यय लेखा दल को इस दौरान निर्देश दिए कि जिस तरह अभी तक समस्त दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है, उसी तरह आगे भी उक्त परीक्षण किया जाए।

अभिलेखों का द्वितीय निरीक्षण 10 नवम्बर को तथा तृतीय निरीक्षण 14 नवम्बर को  प्रातः 10.00 से शाम 5.00 बजे तक किया जाएगा। उपरोक्त निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थी या निर्वाचित एजेंट द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 एवं 10 (क) का उल्लंघन माना जाएगा।

निर्वाचक नामावली एवं विधानसभा क्षेत्रवार मतदान केन्द्र की सूचियों का मूल्य निर्धारित

रतलाम 06 नवंबर 2023/  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के अन्तर्गत निर्वाचक नामावली एवं विधानसभा क्षेत्रवार मतदान केन्द्र की सूचियों का मूल्य निर्धारण किया गया है। प्रति पृष्ठ एक रुपए की दर से तथा निर्वाचक नामावली की सीडी (बिना फोटो) रुपए 100 एवं फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली प्रति पृष्ठ एक रुपए एवं शीघ्रता के लिए प्रति पृष्ठ दो रुपए के मान से विक्रय के आदेश दिए गए हैं। मतदाता सूचियों का वितरण मतदान केन्द्रवार पृथक-पृथक नहीं किया जाएगा। मतदाता सूचियों का पूर्ण सेट (विधानसभावार) क्रय करना होगा।

219 रतलाम ग्रामीण (अजजा) के लिए मतदाता सूचियों के पृष्ठों की संख्या पूर्ण सेट 8523 प्रति पृष्ठ एक रुपए दर एक सेट का मूल्य 8523 रुपए एवं शीघ्रता दर प्रति पृष्ठ दो रुपए के मान से 17046 रुपए है।

220 रतलाम शहर के लिए मतदाता सूचियों के पृष्ठों की संख्या पूर्ण सेट 7709 प्रति पृष्ठ एक रुपए दर एक सेट का मूल्य 7709 रुपए एवं शीघ्रता दर प्रति पृष्ठ दो रुपए के मान से 15418 रुपए है।

221 सैलाना (अजजा) के लिए मतदाता सूचियों के पृष्ठों की संख्या पूर्ण सेट 8526 प्रति पृष्ठ एक रुपए दर एक सेट का मूल्य 8526 रुपए एवं शीघ्रता दर प्रति पृष्ठ दो रुपए के मान से 17052 रुपए है।

222 जावरा के लिए मतदाता सूचियों के पृष्ठों की संख्या पूर्ण सेट 8264 प्रति पृष्ठ एक रुपए दर एक सेट का मूल्य 8264 रुपए एवं शीघ्रता दर प्रति पृष्ठ दो रुपए के मान से 16528 रुपए है।

223 आलोट (अजा) के लिए मतदाता सूचियों के पृष्ठों की संख्या पूर्ण सेट 8848 प्रति पृष्ठ एक रुपए दर एक सेट का मूल्य 8848 रुपए एवं शीघ्रता दर प्रति पृष्ठ दो रुपए के मान से 17696 रुपए है।

पांचों विधानसभा का एक रुपए प्रति पृष्ठ दर के अनुसार एक सेट का मूल्य 41870 रुपए एवं दो रुपए शीघ्रता प्रति पृष्ठ की दर से 83740 रुपए है।

रतलाम जिले की विधानसभा क्षेत्रवार आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केन्द्रों की सूची का विक्रय 219 रतलाम ग्रामीण (अजजा) के मतदान केन्द्र की सूची पृष्ठ संख्या 14, शीघ्रता प्रति पृष्ठ दर दो रुपए के मान से 28 रुपए। 220 रतलाम शहर के मतदान केन्द्र की सूची पृष्ठ संख्या 37 शीघ्रता प्रति पृष्ठ दर दो रुपए के मान से 74 रुपए।

221 सैलाना (अजजा) के मतदान केन्द्र की सूची पृष्ठ संख्या 19, शीघ्रता प्रति पृष्ठ दर दो रुपए के मान से 38 रुपए।

222 जावरा के मतदान केन्द्र की सूची पृष्ठ संख्या 26, शीघ्रता प्रति पृष्ठ दर दो रुपए के मान से 52 रुपए।

223 आलोट (अजा) के मतदान केन्द्र की सूची पृष्ठ संख्या 25, शीघ्रता प्रति पृष्ठ दर दो रुपए के मान से 50 रुपए। पांचों विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल मतदान केन्द्र की सूचियों के पृष्ठों की संख्या 121, दर प्रति पृष्ठ शीघ्रता के अनुसार 242 रुपए निर्धारित है।

बिना प्रमाणीकरण के विज्ञापन पर दंड

रतलाम 06 नवंबर 2023/ प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राजनीतिक विज्ञापनों को बिना प्रमाणीकरण के प्रकाशित नहीं कर सकती है।केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधान किसी भी केबल ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन किए जाने पर अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में उपकरण जप्त करने के लिए प्रदान करती है इसी प्रकार अधिनियम की धारा 13 उपकरण जप्त और सजा का प्रावधान है।

“पेडन्यूज” साबित होने पर प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में शामिल होगा खर्च

रतलाम 06 नवंबर 2023/ विधानसभा आम निर्वाचन के दौरान जिले में केबल चैनलों, समाचार पत्रों से प्रसारित कार्यक्रमों पर नजर रखी जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पेड न्यूज पर नजर रखने के लिये जिला स्तर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में मीडिया अनुवीक्षण एवं प्रमाणन समिति (एमसीएमसी) गठित की गई है।

निर्वाचन आयोग ने ’पेडन्यूज’ पर बारीकी से ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। एमसीएमसी ही पेडन्यूज के संबंध में निर्णय लेगी। एमसीएमसी द्वारा ही मीडिया सेंटर (मीडिया अनुवीक्षण प्रकोष्ठ) के जरिए 24 घण्टे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया द्वारा प्रसारित होने वाली खबरों की गहन छानबीन की जा रही है। पेड न्यूज साबित होने पर संबंधित प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में पेड न्यूज प्रकाशन पर हुआ खर्च जोड़ा जायेगा।

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चुनाव प्रचार संबंधी कार्यक्रम व क्लिपिंग इत्यादि प्रसारित करने के लिये पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके लिए प्रमाणित ट्रांसक्रिप्ट दो प्रति में रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनैतिक पार्टी एवं चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को टेलीकास्ट करने से तीन दिन पूर्व तथा गैर रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राजनैतिक दल एवं अन्य को सात दिन पूर्व एमसीएमसी प्रकोष्ठ को देनी होगी। मूल स्क्रिप्ट सहित सम्पूर्ण चुनाव प्रचार सामग्री की बारीकी से जाँच करने के बाद ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से चुनावी प्रचार संबंधी कार्यक्रम व विज्ञापन पट्टियाँ प्रसारित करने की अनुमति दी जायेगी। इस जाँच में खासतौर पर यह देखा जायेगा कि इस प्रचार-प्रसार में राजनैतिक दलों व प्रत्याशियों द्वारा चुनावी खर्चा तो नहीं छुपाया जा रहा।

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