RATLAM

मतदाता जागरूकता के लिए शहर में महा रैली आयोजित~~मतदान दलों का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण प्रारम्भ~~80 वर्ष से अधिक एवं पीडब्ल्यूडी मतदाताओं को घर पहुंचकर दी जाएगी मतदान की सुविधा विधानसभावार मतदान दलों का गठन

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मतदाता जागरूकता के लिए शहर में महा रैली आयोजित

रतलाम /  भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार रतलाम शहर में मतदाता जागरूकता के लिए एक महा रैली मंगलवार को आयोजित की गई। रैली में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, नागरिक, स्वयंसेवी संगठन आदि सम्मिलित हुए। सीईओ जिला पंचायत श्री अमन वैष्णव, महिला बाल विकास अधिकारी श्री रजनीश सिन्हा, सुश्री अंकिता पंड्या आदि शामिल हुए।

नगर निगम परिसर से आरंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गो, चौराहों से गुजरती हुई रैली का समापन स्थानीय पोलोग्राउंड परिसर में हुआ जहां पर विशाल मानव श्रृंखला का निर्माण रैली में शामिल जनों द्वारा किया गया। इस दौरान मतदाता जागरूकता संबंधी पोस्टर प्रदर्शित किए गए थे, साथ ही प्रेरणादायक नारे भी लगाए गए।

80 वर्ष से अधिक एवं पीडब्ल्यूडी मतदाताओं को घर पहुंचकर दी जाएगी मतदान की सुविधा

विधानसभावार मतदान दलों का गठन

रतलाम/  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 80 वर्ष से अधिक मतदाताओं एवं पीडब्ल्यूडी मतदाताओं को घर पहुंचकर मतदान की सुविधा प्रदान करने का नवाचार किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार ने घर-घर मतदान करवाए जाने हेतु विधानसभा क्ष्ोत्रवार मतदान दलों का गठन किया गया है। मतदान दलों द्वारा 8 नवम्बर से उक्त कार्यवाही की जाएगी। इन मतदान दलों को 7 नवम्बर को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

आयोग के निर्देशानुसार उक्त श्रेणी के मतदाताओं द्वारा घर पर मतदान की सुविधा लेने सम्बन्धी फार्म 12 भरवाए गए थे। जिले में पांचों विधानसभा क्षेत्रों के अन्तर्गत 80 वर्ष से अधिक एवं पीडब्ल्यूडी 952 मतदाताओं ने उक्त फार्म भरा था। मतदान दलों द्वारा इन मतदाताओं के घर पहुंचकर मतदान करवाया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र 219 रतलाम ग्रामीण में 31, 220 रतलाम शहर में 475, 221 सैलाना में 37, 222 जावरा में 377 तथा 223 आलोट में 32 मतदाताओं के घर पहुंचकर मतदान दलों द्वारा मतदान करवाया जाएगा। इस कार्य के लिए विधानसभा क्षेत्रवार मतदान दलों का गठन किया गया है।

219 रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में इस कार्य के लिए तीन मतदान दल एवं माइक्रो आब्जर्वर नियोजित किए गए हैं। 220 रतलाम शहर विधानसभा क्षेत्र के लिए 20 मतदान दलों एवं माइक्रो आब्जर्वर नियोजित किए गए हैं। 221 सैलाना विधानसभा क्षेत्र के लिए तीन मतदान दल तथा माइक्रो आब्जर्वर नियोजित किए गए हैं। 222 जावरा विधानसभा क्षेत्र के लिए 8 मतदान दल तथा माइक्रो आब्जर्वर नियोजित किए गए हैं तथा 223 आलोट विधानसभा क्षेत्र के लिए तीन मतदान दल तथा माइक्रो आब्जर्वर नियोजित किए गए हैं।

मतदान दलों का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण प्रारम्भ

रतलाम 07 नवंबर 2023/  विधानसभा निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत तैनात किए जाने वाले मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुका है। रतलाम पब्लिक स्कूल में मंगलवार को रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण एवं सैलाना विधानसभा क्ष्ोत्र के तथा जावरा में जावरा तथा आलोट विधानसभा क्षेत्र के मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

तीन दिवसीय प्रशिक्षण में लगभग 3 हजार पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी क्रमांक एक, दो एवं तीन को प्रशिक्षित किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार ने मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण का विभिन्न कक्षो में पहुंचकर जायजा लिया। प्रशिक्षकों एवं कार्मिकों से चर्चा की। इस दौरान अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डा. शालिनी श्रीवास्तव, नोडल अधिकारी डॉ. वाय. के. मिश्रा मास्टर ट्रेनर डॉ. सुरेश कटारिया, डॉ. रियाज मंसूरी आदि उपस्थित थे।

उल्लेखनीय कि रतलाम जिले में विधानसभा निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्रों पर लगभग 6 हजार कार्मिक तैनात किए जाएंगे। इनमें रिजर्व दल सम्मिलित है। जिला मुख्यालय पर आयोजित किए गए प्रथम चरण के प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी क्रमांक 1 सम्मिलित किया गया था। द्वितीय चरण के प्रशिक्षण में दलवार कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मतदान दलों को डॉ. सी.एल. शर्मा, डॉ. दिनेश जाधव, प्राध्यापक डॉ. अनिल जैन, डॉ. सुरेश चौहान, डॉ. आरती पाटीदार, डॉ. अशोक राव, डॉ. बी.एस. किराडे, डॉ. सी.एम. मेहता, डॉ. संजय सिंह सोलंकी, डॉ. गणेश राठौड़ द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर द्वारा ईवीएम मशीन के संचालन तथा अन्य निर्वाचन प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम का उल्लंघन करने पर जप्त होगे ऑपरेटर के उपकरण

रतलाम /  मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क के जरिये किये जाने वाले विज्ञापनों के प्रसारण के संबंध में जारी निर्देशानुसार केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 तथा इसके उपबंधों के अनुसार निर्धारित विज्ञापन संहिता के अनुरूप न पाये जाने वाले विज्ञापनों का प्रसारण केबल सेवा के माध्यम से नहीं किया जा सकता। इसका उल्लंघन पाया जाता है तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा केबल ऑपरेटर के उपकरण को जप्त किया जा सकता है। राजनैतिक विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों द्वारा अधिप्रमाणित राजनैतिक विज्ञापनों का प्रसारण ही केबल नेटवर्क के माध्यम से किया जा सकता है। केबल ऑपरेटर्स द्वारा संचालित लोकल न्यूज चैनल्स पर पेड न्यूज की निगरानी रखने के निर्देश भी दिये गये हैं।

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