RATLAM

मतदान दलों का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण सम्पन्न~~सहा. अध्यापक गणावा निलंबित~~3 दिसम्‍बर को रहेगा शुष्‍क दिवस~~उम्मीदवार केवल भूरा, पीला या धूसर रंग में ही छपवा सकेंगे डमी मतपत्र~~राजनैतिक दलों द्वारा दी जाने वाली पर्ची में अभ्यर्थी या पार्टी का नाम तथा चुनाव चिन्ह न हो

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मतदान दलों का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण सम्पन्न

रतलाम /  विधानसभा निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत तैनात किए जाने वाले मतदान दलों का द्वितीय चरण का तीन दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। इन तीन दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान रतलाम पब्लिक स्कूल में रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण एवं सैलाना विधानसभा क्षेत्र के तथा जावरा में जावरा तथा आलोट विधानसभा क्षेत्र के मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया गया।

तीन दिवसीय प्रशिक्षण में लगभग 3 हजार पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी क्रमांक एक, दो एवं तीन को प्रशिक्षित किया गया। उक्त प्रशिक्षण नोडल अधिकारी डॉ. वाय. के. मिश्रा मास्टर ट्रेनर डॉ. सुरेश कटारिया, डॉ. रियाज मंसूरी आदि के मार्गदर्शन में डॉ. सी.एल. शर्मा, डॉ. दिनेश जाधव, प्राध्यापक डॉ. अनिल जैन, डॉ. सुरेश चौहान, डॉ. आरती पाटीदार, डॉ. अशोक राव, डॉ. बी.एस. किराडे, डॉ. सी.एम. मेहता, डॉ. संजय सिंह सोलंकी, डॉ. गणेश राठौड़ द्वारा प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर द्वारा ईवीएम मशीन के संचालन तथा अन्य निर्वाचन प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

सहा. अध्यापक गणावा निलंबित

रतलाम /  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के अन्तर्गत 7 नवम्बर को रतलाम पब्लिक स्कूल में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान शराब पीकर उपस्थित रहने पर शासकीय हाईस्कूल कुण्डा के सहायक अध्यापक सुखराम गणावा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

पीठासीन अधिकारी द्वारा श्री गणावा द्वारा शराब का सेवन किए जाने से भविष्य में चुनाव करवाने में बाधा उत्पन्न होना व्यक्त करते हुए निर्वाचन कार्य में लापरवाही एवं अशोभनीय कृत्य किए जाने से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त सम्बन्ध में जारी आदेश के अनुसार श्री गणावा का उक्त कृत्य गंभीर रुप से आपत्तिजनक होकर पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता के चलते म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम (3) (1) के (एक) (दो) (तीन) तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के वितरण होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय सहायक आयुक्त जनजातीय कार्यालय रतलाम रहेगा। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्त्ो की पात्रता होगी।

दिसम्‍बर को रहेगा शुष्‍क दिवस

रतलाम /  विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत मतगणना को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार  ने 3 दिसम्‍बर 2023 को संपूर्ण दिवस के लिए शुष्‍क दिवस घोषित किया है। शुष्‍क दिवस अवधि के दौरान जिले की समस्‍त कम्‍पोजिट मदिरा दुकानें, मदिरा गोदाम, रेस्‍टोरेंट बार (एफ. एल.-2), पर्यटन बार ( एफ.एल.-2-क) होटल बार (एफ. एल -3),  वाईन आउटलेट एवं देशी मदिरा स्‍टोरेज भंडागार को पूर्णत: बंद रखा जाकार क्रय- विक्रय प्रतिबंधित किया जाता है।

उम्मीदवार केवल भूरापीला या धूसर रंग में ही छपवा सकेंगे डमी मतपत्र

रतलाम/  भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के मुताबिक चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों द्वारा प्रचार अभियान में इस्तेमाल के लिए डमी मतपत्र भी छपवाये जा सकते हैं। लेकिन इसका रंग और आकार वास्तविक मतपत्रों के सदृश्य नहीं होना चाहिए। ऐसे डमी मतपत्रों पर उम्मीदवार द्वारा उस स्थान जहां वे वास्तविक मतपत्र में उपस्थित होंगे को दर्शाते हुए अपने नाम एवं प्रतीक का उपयोग किया जा सकेगा। लेकिन इनमें उस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे दूसरे उम्मीदवार या उम्मीदवारों का नाम या प्रतीक नहीं होना चाहिए। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक डमी मतपत्र को किसी भी रंग अर्थात भूरा, पीला या धूसर रंग में छपवाया जा सकता है। किन्तु सफेद या गुलाबी रंग में इसे नहीं छपवाया जा सकता। यह आकार में भी वास्तविक मतपत्र के जैसा नहीं होना चाहिए।

मतदाताओं को शिक्षित करने उम्मीदवार कर सकेंगे डमी बैलेट यूनिट का उपयोग

रतलाम /  विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से राजनैतिक दलों अथवा उम्मीदवारों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की डमी बैलेट यूनिट तैयार की जा सकेगी।

भारत निर्वाचन आयोग ने इस बारे में कहा है कि उसे राजनैतिक दलों या उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को शिक्षित करने के प्रयोजन से डमी बैलेट यूनिटों को तैयार करने पर कोई आपत्ति नहीं है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक ऐसी डमी बैलेट यूनिट लकड़ी, प्लास्टिक या प्लाई बोर्ड बाक्स की बनी हो सकती है। लेकिन इसका आकार शासकीय बैलेट यूनिट के आकार का आधा होना चाहिए और इसे पीला, धूसर या भूरा रंग का होना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि डमी बैलेट यूनिटों में डमी मतपत्र की तरह अभ्यर्थी का क्रम संख्या, नाम एवं प्रतीक चिन्ह को दिखाने की व्यवस्था भी हो सकती है। इसमें बैटरी चालित बटन या लैम्प भी हो सकता है जो दबाने पर जलेगा।

राजनैतिक दलों द्वारा दी जाने वाली पर्ची में अभ्यर्थी या पार्टी का नाम तथा चुनाव चिन्ह न हो

रतलाम / भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव लड़ रहे राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार यदि मतदाताओं की सुविधा के लिए उन्हें मतदाता पर्ची जारी करते हैं तो ऐसी पर्चियों में उम्मीदवर का नाम या उसके राजनैतिक दल का नाम एवं चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। आयोग के मुताबिक ऐसी मतदाता पर्ची सादे कागज पर ही होनी चाहिए तथा पर्चियों में किसी दल या उम्मीदवार को मत देने के लिए कोई नारे या आव्हान भी नहीं होना चाहिए। आयोग के मुताबिक मतदान केन्द्र के दो सौ मीटर के दायरे के भीतर किसी नारे या आव्हान वाली पर्ची का परिचालन को मतयाचना माना जायेगा जो विधि के अधीन अनुज्ञेय नहीं है।

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