निर्वाचन आचार संहिता के उल्लंघन पर सीविजिल एप, कॉल सेंटर 1950 तथा कंट्रोल रूम पर शिकायत कर सकते हैं~~धार्मिक स्थलों में सभा करने या प्रचार करने की नहीं होगी अनुमति~~बिना लाइन में लगे वोट डाल सकेंगे दिव्यांग मतदाता मतदान कक्ष तक व्हीलचेयर से जाने की अनुमति भी होगी~~चुनाव प्रचार के थोक में एसएमएस भेजने का खर्च उम्मीदवार के खाते में जुड़ेगा ….
कॉल सेंटर 1950 तथा कंट्रोल रूम पर शिकायत कर सकते हैं
रतलाम / निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत आचार संहिता के उल्लंघन पर शिकायत दर्ज करने के लिए कई फोरम उपलब्ध कराए गए हैं जहां पर व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार ने बताया कि कोई भी व्यक्ति यदि जिले में किसी भी प्रकार की निर्वाचन संबंधी आचार संहिता का उल्लंघन देखता है तो उसकी शिकायत कॉल सेंटर 1950 पर निशुल्क कॉल करके दर्ज करा सकता है, शिकायत पर तत्काल कार्रवाई होगी।
जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जिला स्तरीय कंट्रोल रूम 07412-270487 बनाया गया है जिस पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। निर्वाचन संबंधी शिकायतों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा सीबीजील ऐप उपलब्ध कराया गया है जो मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
सी विजिल एप पर जागरूक नागरिक आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की सीधी रिपोर्ट मोबाइल के माध्यम से भेज सकता है जिसके आधार पर कार्यवाही हेतु बनाई गई उड़नदस्ता टीमों के द्वारा उसका समय सीमा में रिपोर्टिंग किया जाकर संबंधित क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी द्वारा साक्ष्य आधारित समय सीमा में शिकायत पर निर्णय लेने में यह एकीकृत आईटी एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। इसमें शिकायत रजिस्टर्ड होने पर एक शिकायत की यूनिक आईडी नागरिक/शिकायतकर्ता हेतु जनरेट होगी, जिसके माध्यम से वह अपनी शिकायत की स्थिति का भी पता कर सकेगा। इस एप्प के माध्यम से सिर्फ आदर्श आचरण संहिता से संबंधित शिकायत ही दर्ज की जा सकेंगी। जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा वीडियो/फोटो के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। सुविधा, सुगम एवं समाधान एप्प के तहत विभिन्न प्रकार के आवेदन जो अभ्यर्थी या राजनैतिक दल द्वारा दिए जाएंगे उनका निराकरण समय सीमा में किया जाएगा।
कलेक्टर ने अपील की है कि सी विजिल ऐप पर आदर्श आंचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत करें और सतर्क नागरिक की भूमिका निभायें। हर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत पर 100 मिनट के अंदर कार्यवाही की जाएगी।
धार्मिक स्थलों में सभा करने या प्रचार करने की नहीं होगी अनुमति
रतलाम / निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के संबंध में निर्देश दिए हैं कि आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के समय किसी भी धार्मिक स्थान में राजनैतिक सभा करने अथवा किसी भी माध्यम से प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी। उल्लंघन करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधितों को इस संबंध में दिए गए निर्देशों का कठोरता से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
बिना लाइन में लगे वोट डाल सकेंगे दिव्यांग मतदाता
मतदान कक्ष तक व्हीलचेयर से जाने की अनुमति भी होगी
रतलाम / विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक दिव्यांग मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें इसके लिए जिले में विशेष व्यवस्थायें की गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिव्यांग मतदाताओं के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र में जहां रैम्प बनाये गये हैं, वहीं चिन्हित मतदान केन्द्रों पर व्हीलचेयर अथवा ट्राइसाइकिल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही प्रत्येक मतदान केन्द्र पर दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए स्थानीय स्वयंसेवी युवाओं को दिव्यांग मित्र नियुक्त किया गया है।
दिव्यांग मतदाताओं को मतदान में किसी तरह की असुविधा न हो इसके लिए उन्हें विशेष छूट देते हुए तीन पहिया वाहन सीधे मतदान कक्ष तक जाने की अनुमति दी जायेगी। दिव्यांग मतदाताओं को बिना कतार में लगे सीधे मतदान करने की अनुमति भी होगी। मतदान केन्द्रों पर तैनात किये जा रहे मतदान कर्मियों को भी मतदान में दिव्यांगों की सहायता के निर्देश दिये गये हैं। ऐसे मतदाता जिनके पास दिव्यांग मतदाता वाली पर्ची होगी उसे मतदान कक्ष तक ले जाने के निर्देश मतदान कर्मियों को दिये गये हैं। ऐसे मतदान केन्द्रों पर जहां मूक-बधिर मतदाताओं की संख्या अधिक है वहां सांकेतिक भाषा के विशेषज्ञों को नियुक्त किया जायेगा।
जबकि ऐसे मतदान केन्द्र जहां नेत्रहीन मतदाताओं की संख्या अधिक है वहां ईव्हीएम और व्हीव्हीपेट मशीनों के बारे में मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई जायेगी। ऐसे मतदान केन्द्रों पर दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए ब्रेल लिपि में डमी बैलेट पेपर भी रखे जायेंगे। नेत्रहीन मतदाताओं को मतदान में सहायता के लिए सहायक रखने की अनुमति भी होगी। इसके साथ ही ईव्हीएम मशीनों की बैलेट यूनिट में ब्रेल लिपि में दर्ज उम्मीदवार के क्रमांक की सहायता से भी नेत्रहीन मतदाता वोट डाल सकेंगे।
ऐसे मतदान केन्द्रों जहां दिव्यांग मतदाताओं की संख्या अधिक है वहां दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक आने-जाने के लिए वाहन सुविधा भी उपलब्ध कराई जायेगी। दिव्यांग मतदाताओं के अलावा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बुजुर्ग मतदाताओं और गर्भवती महिला मतदाताओं के लिए भी विशेष व्यवस्थायें की गई हैं। ऐसे मतदाता भी बिना लाइन में लगे सीधे मतदान कर सकेंगे।
रतलाम / विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान उम्मीदवार द्वारा थोक में भेजे जाने वाले एसएमएस का खर्च भी संबंधित उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा। प्रचार अवधि के दौरान वैकल्पिक निर्वाचन के प्रचार के लिए बल्क (थोक) में भेजे गए एसएमएस की जानकारी रिटर्निंग अधिकारी को मिलने पर वह सेवा प्रदाता से इस पर हुए व्यय का अनुमान लगवाकर इसे अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के खाते में जोड़ देगा। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग के अनुसार मतदान संपन्न होने के लिए निश्चित किए गए समय की समाप्ति से 48 घंटे पहले तक की अवधि के दौरान राजनैतिक प्रकृति के थोक में एसएमएस भेजने पर प्रतिबंध होगा।
राज्य में मोबाइल सेवा प्रदाता सभी संबंधितों के नोटिस में ऐसे थोक एसएमएस की जानकारी तुरंत लायें, ऐसे निर्देश दिए गए है। आयोग के ध्यान में यह भी आया है कि चुनाव में निहित स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा निर्वाचन विधि के प्रावधानों, आदर्श आचरण संहिता और इस संबंध में जारी निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कुछ आपत्तिजनक संदेश भी एसएमएस द्वारा भेजे जाते हैं। चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण प्रक्रिया के साथ संपन्न करवाने के लिए भी आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। ऐसे आपत्तिजनक एसएमएस के लिए पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए है कि वह विशेष मोबाइल नंबरों को प्रचारित करें जिन पर एसएमएस प्राप्तकर्ता उक्त एसएमएस को अग्रेषित कर सके।
पुलिस पहले उचित जांच करें और एसएमएस भेजने वाले का पता लगाये तथा भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 तथा आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों और इस मामले में लागू अन्य कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाये।