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लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का पालन करें : कलेक्टर श्री लाक्षाकार विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत अपील

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लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का पालन करें : कलेक्टर श्री लाक्षाकार

विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत अपील

रतलाम /  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 अंतर्गत निहित प्रावधानों से सर्वसाधारण को अवगत कराते हुए उक्त प्रावधानों संबंधी अपील जारी की गई है।

इस सम्बन्ध में जारी अपील में कहा गया है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (ख) के अनुसार कोई भी व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिये उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नगद या वस्तु रूप में कोई परितोषण देता है या लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।

भारतीय दण्ड संहिता 171 (ग) के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान समाप्ति के लिये नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टों की कालावधि के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी मतदान क्षेत्र में निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा जुलूस ना बुलायेगा, ना आयोजित करेगा, ना उसमें उपस्थित होगा, ना उसमें सम्मिलित होगा और ना उसे संबोधित करेगा।

इसी प्रकार चलचित्र, टेलीविजन, संगीत समारोह, नाट्य अभिनय, अन्य मनोरंजन साधन, आमोद-प्रमोद, से संबंधित गतिविधियां जनता के समक्ष जनता को आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित नहीं करेगा, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। उल्लंघन की दशा में दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।

निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार-प्रसार करने वाले ऐसे व्यक्तियों, राजनैतिक कार्यकर्ताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं, जुलूस कार्यकर्ताओं, अभियान कार्यकर्ताओं जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के निवासी है अर्थात् जो उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नही है, को मतदान समाप्ति के लिये नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टों की कालावधि के दौरान उस क्षेत्र से तत्काल बाहर जाना होगा। उल्लंघन की दशा में दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।

निर्वाचन समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व की कालावधि में जांच के दौरान यदि अभ्यर्थी या उसके एजेंट या पार्टी कार्यकर्ता को ले जाने वाले किसी वाहन में रू 50 हजार से अधिक की नगदी पाई जाती है या वाहन में पोस्टर निर्वाचन सामग्री या कोई ड्रग्स, शराब, हथियार अथवा रू 10 हजार के मूल्य से अधिक की ऐसी उपहार वस्तुए ले जा रही होना पाई जाती है जिनका इस्तेमाल निर्वाचकों को प्रलोभन दिए जाने के लिए किये जाने की सम्भावना है या वाहन में कोई अन्य गैर कानुनी वस्तुए पाई जाती है तो वे तत्काल जप्त की जाकर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

कलेक्टर ने जिलें में उर्वरकभण्डारण एवं वितरण व्यवस्था का जायजा लिया

रतलाम /  जिले में उर्वरक वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होने के साथ ही किसानों को नियमित उर्वरक उपलब्ध होता रहे, इस हेतु कलेक्टर श्री भास्कर लाक्षाकार द्वारा 11 नवम्बर को जिलें के बाजना एवं रावटी में उर्वरक की उपलब्धता एवं वितरण का जायजा लिया। जिन समितियों में उर्वरक वितरण में अनयमितता पायी गयी उन समिति प्रबंधको को कलेक्टर द्वारा नोटिश जारी करने के सख्त निर्देश दिये गये। समिति प्रबंधकों को नियमित रूप से किसानों को उर्वरक वितरण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही विभागीय स्तर के मैदानी अमले को उर्वरक वितरण पर सतत् मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान उप संचालक कृषि, रतलाम, तहसीलदार बाजना एवं रावटी उपस्थित थे।

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति हरथल के समिति प्रबंधक द्वारा बताया गया कि 02 नवम्बर को उर्वरकों की मांग की गयी थी किन्तु उर्वरक 10 नवम्बर तक प्राप्त नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में कलेक्टर श्री लाक्षाकार द्वारा जिला विपणन अधिकारी एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के प्रबंधक से नाराजगी व्यक्त करते हुये अप्रसन्नता व्यक्त की गई तथा निर्देशित किया गया कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक प्रतिदिन सहकारी समितियों की समीक्षा कर उर्वरकों के मांग एवं उपलब्धता के अनुसार भण्डारण की कार्यवाही सुनिश्चित करें, साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि किसी भी स्थिति में उर्वरकों का समितियों में पूर्णतः भण्डारण रहे। जिले में आज दिनांक तक 21781 मेट्रिक टन यूरिया का वितरण किया जा चुका है। वर्तमान में जिले में 3818 मेट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है।

उप संचालक कृषि श्रीमती नीलम सिंह चौहान द्वारा बताया गया कि जिलें में यूरिया की कोई कमी नहीं है। यूरिया के साथ ही डी.ए.पी. 2684 मैट्रिक टन, कॉम्प्लेक्स 4610 मेट्रिक टन. एम. ओ.पी 2745 मेट्रिक टन एवं एस.एस.पी. 8638 मेट्रिक टन उपलब्ध है। सहकारी साख समितियो एवं नगद विक्रय केन्द्रों से उर्वरक लगातार विक्रय किया जा रहा है। अगले 02 दिवस में यूरिया की रेक पाइंट से जिलें को लगभग 1000 मेट्रिक टन यूरिया प्राप्त हो जायेगा। जिले को यूरिया की आपूर्ति लगातार वरिष्ठालय द्वारा की जा रही है। यूरिया की कोई भी कमी नहीं है यूरिया एवं अन्य उर्वरकों का पर्याप्त भण्डारण साख समितियो एवं डबल लॉक केन्द्रों पर किया गया है।

उप संचालक कृषि, जिला स्तरीय निरीक्षण दल एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा लगातार सहकारी समितियो एवं नगद विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण किया जा रहा है जिससे की किसानो को सुचारू रूप यूरिया एवं अन्य उर्वरक प्राप्त हो सकें। जिले में गेहूं की बोनी 75 प्रतिशत तक हो चुकी है शेष बोनी का कार्य चल रहा है। जो कि आगामी दिसम्बर माह तक चलेगा। कृषक भाईयों से अपील की जाती है कि फसलों में संतुलित उर्वरक का उपयोग करें फसल की आवश्यकता अनुसार ही नत्रजन फास्फोरस एवं पोटाश का उपयोग करें ।

वेबसाइट पर ई-ईपिक डाउनलोड करने की सुविधा

रतलाम /  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 के अंतर्गत मतदाताओं के लिये ई-ईपिक कार्ड (फोटो मतदाता परिचय पत्र) को डाउनलोड करके ई-ईपिक कार्ड प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। मतदाता वेबसाइट अवजमते.मबप.हवअ.पद के माध्यम से इसे प्राप्त कर सकते हैं। पहले स्टेप में मतदाता को इस वेबसाइट में वोटर पोर्टल पर रजिस्टर कर लॉग इन करना होगा और इसके बाद द्वितीय स्टेप में ई-इपिक डाउनलोड ऑप्शन पर जाकर ईपिक नंबर दर्ज करना होगा। तीसरे स्टेप में रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करने के बाद मतदाता ई-ईपिक डाउनलोड प्राप्त कर सकते हैं।

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