झाबुआ

लोकशांति एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए समस्त शस्त्र लाइसेंस चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक की अवधि के लिये निलंबित किए गए

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झाबुआ 11 दिसम्बर, 2023। अपर कलेक्टर एवं अपर दंडाधिकारी जिला झाबुआ के आदेशानुसार मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष-2023 (उत्तरार्द्ध) हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता को विकासखण्ड झाबुआ की ग्राम पंचायत करड़ावद बड़ी, आमलीफलिया, सेमलिया बडा, काकरादरा खुर्द, रामा की ग्राम पंचायत कालीदेवी, बल्लोला एवं पिथनपुर, मेघनगर की ग्राम पंचायत आमलीयामल एवं तलई, थांदला की ग्राम पंचायत कलदेला, बालवासा, भेरूगढ, नवापाडा कस्बा, पेटलावद की ग्राम पंचायत सांरगी एवं रानापुर की ग्राम पंचायतों भाण्डाखेडा, मांडलीनाथु, गलती में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
इस कारण आगामी चुनावो के दौरान अस्त्र-शस्त्रों का दुरूपयोग रोकने के लिये अनुविभागीय दण्डाधिकारी झाबुआ, पेटलावद, थांदला एवं मेघनगर की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने तथा लोक शांति व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा तथा लोक संपत्ति की सुरक्षा बनाए रखने की दृष्टि से उपरोक्त ग्राम पंचायतो में आदेश जारी किया गया है। जिसके अंतर्गत पंचायतो के उप निर्वाचन वर्ष 2023 के दौरान कमजोर वर्ग के मतदाता भयमुक्त होकर मतदान कर सके तथा मतदान केन्द्रों पर बलात कब्जा की घटनाओं को रोकने, निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को डराने-धमकाने व उन पर अनुचित प्रभाव डालने जैसी घटनाओं को रोकने तथा शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने के उद्देश्य से स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लाईसेंस निलंबित कर चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक के लिये संबंधित थाना में जमा किए जाएगे।
आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3-ख) अंतर्गत पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2023 तक शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संपन्न कराये जाने तथा लोकशांति एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए समस्त शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक की अवधि के लिये निलंबित किए गये है।
यह आदेश विकासखण्ड में कार्यरत न्यायिक, राजस्व, पुलिस अधिकारियों के शस्त्र लाईसेंस, सर्वाजिनक उपक्रम, बैंको, वित्तीय संस्थाओं इत्यादि में सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा कर्मियों के शस्त्र लाईसेंस, शासकीय ड्यूटी पर कार्यरत सेना, अर्द्धसैनिक बल, विशेष सशस्त्र बल, पुलिस बल, होम गार्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी पर लागू नहीं होंगे।
निलम्बित शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित समस्त अग्नेय शस्त्र संबंधित थानों में जमा कराए जाएगे जिसकी विधिवत पावती थाना प्रभारी द्वारा दी जाएगी तथा जमा कराये गये शस्त्रों का समुचित संधारण संबंधित थाना प्रभारी द्वारा किया जाएगा। यह आदेश शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों पर कम समय अवधि के कारण व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं होने से एकपक्षीय पारित किया गया हैं।

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