अलीराजपुर

अलीराजपुर – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. अभय अरविंद बेडेकर ने बोरवेल अथवा ट्यूबवेल खुला नहीं छोड़ने को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कियादंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी ।

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अलीराजपुर से ब्यूरो चीफ नयन टवली की खबर ✍️

आदेश
आदेश

अलीराजपुर – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. अभय अरविंद बेडेकर ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत जिले में निजी, सरकारी, वन या राजस्व भूमि पर बोरवेल, ट्यूबवेल ऐसे परित्यक्त/सूखे बोरवेल को तत्काल मिट्टी से भरा जाने के आदेश जारी किया है। इस आदेष के तहत यदि संबंधित निजी व्यक्ति, शासकीय संस्था द्वारा परित्यक्त बोरवेल, ट्यूबवेल खुलाछोड़ दिया जाता है तो उसके विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के आदेष जारी किये गए है। जिले में निजी, सरकारी, वन या राजस्व भूमि पर बोरवेल अथवा ट्यूबवेल ऐसे परित्यक्त, सूखे बोरवेल को 15 दिवस में भूमि सतह तक भरने की कार्यवाही करने के आदेष जारी किये गए है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अन्तर्गत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी न्यायालय की संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू प्रतिबंध से छूट प्रदान करने का प्रावधान रहेगा। यह आदेश आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभावशील रहेगा। यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो भारतीय दण्ड संहिता के निहित प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा ।

कलेक्टर डाॅ. अभय अरविंद बेडेकर ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, समस्त तहसीलदार गण को निर्देश जारी किये है कि संबंधित अधिकारीगण के क्षेत्रान्तर्गत जितने भी बोरवेल, ट्यूबवेल है जो खुले हुए है, उन सभी को सही तरीके से ढकवाने, फर्शी रखकर या अनुपयोगी होने पर पूरी तरह पत्थर, मिट्टी से भराव कर बंद करने की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए। उक्त कार्यवाही 15 दिवस में पूर्ण कराई जाने के निर्देश दिए है। उक्त कार्य हेतु जिला स्तर पर नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर श्रीमती अनुपमा चौहान को बनाया गया है। साथ ही संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त को भी निर्देश दिए है कि मनरेगा अंतर्गत निर्मित कुओं पर मुंडेर निश्चित रूप से बनाए जाने की कार्रवाई की जाए। उक्त निर्देशों के तहत कार्य की प्रति सप्ताह समयावधि पत्रों की समीक्षा के दौरान समीक्षा की जाएगी ।

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