झाबुआ 28 दिसम्बर, 2023। अपर कलेक्टर श्री एस. एस. मुजाल्दा की अध्यक्षता में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग एवं नगरपालिका क्षेत्र में खुले में मांस मछली के विक्रय पर रोक के क्रियान्वयन हेतु 28 दिसम्बर को बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्राम मौजीपाडा स्थित शासकीय सर्वे नम्बर-54 रकबा 1.600 हैक्टेयर में से 0.800 हेक्टेयर भूमि नगर पालिका झाबुआ को स्लाटर हाउस के निर्माण हेतु आवंटित की गई थी, परन्तु भूमि आवंटित होने के पश्चात भी नगर पालिका झाबुआ द्वारा स्लाटर हाउस का निर्माण नहीं किया गया। जिसके कारण अपर कलेक्टर द्वारा खुले में पशु मांस तथा मछली विक्रय की शिकायत को ध्यान में रखते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी झाबुआ को निर्देशित किया गया है कि स्लाटर हाउस हेतु आवंटित भूमि का तत्काल सीमांकन करवाकर प्राक्कलन अनुसार एक सप्ताह में अस्थाई टीनशेड का निर्माण करे एवं चिहिन्त व्यक्तियों को दुकान आवंटन की जाए। ताकि खुले में पशु मांस तथा मछली विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध हो। अपर कलेक्टर द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि स्लाटर हाउस में विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करे तथा दुकानदारों को गंदगी डालने के लिए एक निश्चित स्थान चिन्हांकित कर उसी निर्धारित स्थान में गंदगी डालने को कहें। स्लाटर हाउस में यातायात के लिए पृथक से पार्किंग व्यवस्था की जाए, जिससे यातायात बाधित न हो। वर्तमान में प्रतिबंध के पश्चात खुले में पशु मांस तथा मछली बैचने वालों के विरूद्ध नगर पालिका अमला तथा पुलिस अमला संयुक्त रूप से समन्वय स्थापित कर सघन कार्यवाही करें। खुले में पशु मांस तथा मछली बैचने वाले व्यक्तियों को चिन्हांकित कर ऐसे व्यक्तियों को अपने व्यवसाय का विधिवित लायसेंस बनवाने के लिए समझाईश दी जाए तथा नगर पालिका द्वारा चिन्हांकित (आवंटित) स्थान पर ही व्यवसाय करने के लिए अवगत करवाए। इसके अतिरिक्त नगर पालिका की राजस्व में वृद्धि के लिए वर्तमान स्थिति में राजस्व निर्धारण कर राजस्व वसूली के उचित प्रयास करने के निर्देश दिए गए। जिससे नगरपालिका के कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान हो सके। अपर कलेक्टर द्वारा कहा गया कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए शहरी क्षेत्रों में जनसामान्य हेतु ढोडी पीटवाकर प्रचार-प्रसार किया जाए। ध्वनि सीमा (डेसिबल में) के अन्तर्गत ध्वनि मानकों के प्रावधानों के अंतर्गत मध्यम आकार के अधिकतम 02 डी.जे. के प्रयोग को ही अनुमत्य रहेगा। किसी भी संस्था / व्यक्ति द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के प्राविधानों का पालन करते हुए ही ध्वनि विस्तारक यंत्र/ लाउडस्पीकर / डी.जे.का प्रयोग किया जा सकेगा। ऐसे कार्यक्रम जिनमें नियमों का पालन न करते हुए डी.जे.या ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का अनियंत्रित रूप में प्रयोग किया जाता है, उनके आयोजकों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झाबुआ श्री एच.एस. विश्वकर्मा, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस झाबुआ, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण झाबुआ, तहसीलदार झाबुआ, अध्यक्ष नगर पालिका झाबुआ, मुख्य नगर पालिका अधिकारी झाबुआ एवं थाना प्रभारी पुलिस थाना झाबुआ उपस्थित रहे।