कलेक्टर श्री लाक्षाकार ने पेट्रोल पंपों से पेट्रोल, डीजल विक्रय करने की मात्रा निर्धारित की
रतलाम 02जनवरी 2024/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए जिले में पेट्रोल पंपों से वाहनों को पेट्रोल-डीजल विक्रय करने की सीमा निर्धारित कर दी है। पेट्रोल पंप विभिन्न वाहनों को निर्धारित मात्रा से अधिक डीजल-पेट्रोल विक्रय नहीं कर सकेंगे।
उक्त आदेश आमजन की सुविधा, कुशलक्षेम बनाए रखने एवं किसी भी अप्रिय स्थिति को निर्मित होने से रोकने के लिए जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार जिले में कोई भी पेट्रोल पंप संचालक दो पहिया वाहन में 500 रुपए, तीन पहिया आटो में 500 रुपए तथा चार पहिया वाहन (मालवाहक के अतिरिक्त) में 1500 रुपए से अधिक का डीजल-पेट्रोल प्रदाय नहीं कर सकेंगे। जारी आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा, यह आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
रिजर्व स्टॉक से पेट्रोल-डीजल विक्रय करने के निर्देश
कलेक्टर श्री भास्कर लाक्षाकार द्वारा जिले में पेट्रोल पंप संचालकों को रिजर्व स्टाक से पेट्रोल एवं डीजल विक्रय करने के निर्देश दिए गए हैं।