आगर / मालवा – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह ने मनुष्य, पशु-पक्षियों एवं पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत् आगर-मालवा जिले में चायना डोर प्रतिबंधित की है , जारी आदेशानुसार जिला आगर-मालवा की राजस्व सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत चायनीज मांझा (नायलॉन, चीनी, कपास के साथ लेपित मांझा/कांच का उपयोग करके निर्मित) जो कि मनुष्य एवं पक्षियों के लिए खतरनाक है, के विनिर्माण , विक्रय, भंडारण एवं उपयोग करना प्रतिबंधित होगा। आदेश आगामी दो माह की अवधि तक प्रभावशील होगा, आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-188 की तहत् कार्यवाही की जाएगी ।