कोरोना महामारी के बीच सरकारी व्यवस्था बिगड़ ना जाए इसके लिए प्रदेश की शिवराज सरकार अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून ( एस्मा ) लगा दिया है । एस्मा लगाने के बाद अति आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मचारी अधिकारी अवकाश पर हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे । अति आवश्यक सेवा से जुड़े व्यक्तियों को सरकार के निर्देश का पालन करना होगा । जिसमें उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई होगी । इस कानून के लागू होने के बाद सरकार को हड़ताली कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए कई प्रकार के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं । क्या है एस्मा एस्मा कानून संसद द्वारा पारित अधिनियम है , जिसे 1968 में लागू किया गया था । हड़ताल को रोकने के लिए यह कानून लगाया जाता है । एस्मा लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को समाचार पत्र या अन्य माध्यमों से सूचित किया जाता है । यह कानून अधिकतम छह माह के लिए लगाया जा सकता है । इसके लागू होने के बाद यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध और दण्डनीय है । कानून का उल्लंघन कर हड़ताल पर जाने वाले किसी भी कर्मचारी को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है ।