अलीराजपुर – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. अभय अरविंद बेडेकर ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 सह पठित उपधारा 3 तथा मध्यप्रदेश शासन गृह (सी) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 31-5-1998 – दो-सी-1 दिनांक 12/06/2023 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए ग्राम कोल्याबयडा के कालठा फलिया थाना बोरी निवासी सुनील पिता भूरू डूडवा 25 वर्ष को निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल बडवानी में रखे जाने के आदेष जारी किया है ।