निर्देशनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झाबुआ श्री प्रेमलाल कर्वे एसडीओपी पेटलावद श्री सौरभ तोमर के नेतृत्व में
. थाना प्रभारी दिनेश रावत के मार्गदर्शन में थाना रायपुरिया पर कस्बा भ्रमण के दौरान *ब्रिथ एनालाइजर* वाहन चेकिंग करने पर मोटर सायकल चालक राहुल पिता भंवरसिह सोलंकी नि. छोटा सलुनिया के शराब पीकर वाहन चलाने की पुष्टि होने पर धारा 185,3/181,5/180 मो.व्ही.एक्ट के तहत कार्यवाही की जाकर माननीय जे.एम.सी. न्यायालय पेटलावद में इस्तगासा क्र 01/2024 का तेयार कर प्रस्तुत किया माननीय न्यायालय द्वारा वाहन चालाक राहुल को 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया उक्त कार्यवाही में सउनि. रामचंद्र बारोड प्रआर. 497 पवन का सराहनीय योगदान रहा।