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पीसी पीएनडीटी अधिनियम की जिला सलाहकार समिति की बैठक संपन्न

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पीसी पीएनडीटी अधिनियम की जिला सलाहकार समिति की बैठक संपन्न

रतलाम 21 फरवरी 2024/ गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व लिंग चयन निदान तकनीकप्रतिषेध अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला सलाहकार समिति की बैठक सीएमएचओ डॉ. आनंद चंदेलकरनोडल अधिकारी डॉ. बी.एल.तापडियाडॉ. प्रमोद झारेडॉ. शेलेन्द्र सोलंकीअशासकीय सदस्य श्री नीरज बरमेचा की उपस्थिति में संपन्न की गई ।

बैठक में पीसीपीएनडीटी एक्ट के नियम क्रमांक 13 अनुसार बताया गया कि किसी भी एमटीपी कराने वाली संस्था द्वारा चिकित्सक बदलनेकर्मचारी बदलनेपता बदलनेमशीन बदलने एवं किसी प्रकार के परिवर्तन हेतु 1 माह पूर्व आवेदन किया जाना आवश्यक है अर्थात आवेदन के 1 माह बाद ही संशोधन आधारित स्वीकृति जारी की जाना प्रावधानित है। अतः नियमानुसार ही कार्यवाही की जा सकती है। बैठक में पीसीपीएनडीटी के संबंध में आशा कार्यकर्ताओं का उन्मुखीकरण करनेगर्भपात कराने वाली महिलाओं के रिकार्ड का संधारण करने,  प्रतिमाह एमटीपी की रिपोर्ट प्राप्त करनेऑनलाईन रिर्पोटिंग करने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के दोरान आशीष चौरसियाडिप्टी मीडिया अधिकारी श्रीमति सरला वर्माश्रीमती शारदा राठोरश्रीमती हिना मकरानी आदि उपस्थित रहे । 

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