इस आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आनंद चंदेलकर द्वारा निजी चिकित्सक डॉ. राजेश पाटनी पर दस हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किये जाने का आदेश जारी किया गया, साथ ही कडी चेतावनी दी गई कि भविष्य में इस प्रकार का कृत्य किए जाने पर डॉ. राजेश पाटनी के विरुद्ध म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद को इनका पंजीयन निरस्तीकरण हेतु लिखा जाएगा ।