अलीराजपुर – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ अभय अरविंद बेडेकर ने दंड प्रक्रिया संहिता 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया भगोरिया में अस्त्र – शस्त्र एवं धारदार हथियार प्रतिबंधित रहेंगे ।
अलीराजपुर – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ अभय अरविंद बेडेकर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये। अवगत कराया गया कि जिले में दिनांक 18.03.2024 से 24.03.2024 तक प्रमुख पर्व भगोरिया (हाट बाजार) मनाया जाएगा । जिसके अंतर्गत प्रतिदिन जिले के प्रमुख कस्बों में 3 से 5 स्थानीय हाट बाजारों के दौरान भगोरिया पर्व होने से आसपास के ग्रामीण अधिक संख्या में एकत्रित होकर नृत्य, खरीददारी एवं मेले में शामिल होते है । भगोरिया पर्व के दौरान हाट बाजार में ग्रामीण जन अपने साथ तीर-कमान, फालिया, भाला,सुदर्शन चक्र तथा बंदूक एवं अन्य हथियार लेकर आते है ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना हो सकती है। इसलिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाता है। यह आदेश आज दिनांक 12.03.2024 से 30.03.2024 तक प्रभावशील रहेगा ।