झाबुआ

गुजरात राज्य में मजदूरी के लिए जा रहे पांच लोगो की मौत होने पर प्रत्येक को 10,000 रूपए की आर्थिक राशि स्वीकृत की गई

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           झाबुआ 13 मार्च, 2024। 27 फरवरी 2024 को गुजरात राज्य में मजदूरी के लिए जा रहे जिनका चार पहियाँ वाहन से अहमदाबाद के समीप ढोलका में सड़क हादसा के दौरान पाँचों व्यक्तियों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। जिसमे पांच में से चार मृतकों का घाटिया में पांचवें का पीपलीपाड़ा में अंतिम संस्कार हुआ।
            जिसमे मृतक दिलीपसिंह पिता नानसिंह बिलवाल के वारिसना उसकी पत्नी श्रीमती लीला बिलवाल, मृतक नितेश पिता नानसिंह बिलवाल के वारिसना उसकी पत्नी श्रीमती मनीषा, मृतक प्रमोद पिता भारतसिंह बिलवाल के वारिसना उसकी पत्नी श्रीमती ललीता बिलवाल, मृतक राहुल पिता खुमसिंह बिलवाल के वारिसना उसके पिता खुमसिंह बिलवाल, निवासी ग्राम घाटिया, ग्राम पंचायत माण्डली बडी तहसील व जिला झाबुआ एवं मृतक पायचंद पिता स्व. श्री वानिया भूरिया के वारिसना उसकी पत्नी श्रीमती देमा भूरिया, निवासी ग्राम पिपली पाडा को मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संशोधित नियम के उप नियम श्रेणी 7 “ग” में निहित प्रावधानों के अंतर्गत पाँचों मृतकों के प्रत्येक वारिसना को आश्रित राशि रूपयें 10,000/- (अक्षरी रूपयें दस हजार मात्र) के मान से मृतकों के आश्रितजन के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से राशि जमा की कार्यवाही की गई हैं।

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