झाबुआ 16 मार्च 2024। लोकसभा निर्वाचन-2024 की घोषणा उपरांत आदर्श आचार संहिता लागु होने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ के आदेशानुसार जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागु। निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने से जिले में सामाजिक तानेबाने को बनाये रखने के उद्देश्य से सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु इलेक्ट्रानिक संसाधन जैसे मोबाईल, कम्प्यूटर, पोस्टर एवं अन्य सोशल मीडिया आदि पर विधि विरूद्ध संदेश के प्रसारण, अग्रेषण, सांप्रदायिक टिप्पणी पर प्रतिबंध हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रदर्शन धरना, रैली, जुलूस, ध्वनी विस्तारक यंत्र का प्रयोग, पांडाल निर्माण, सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति के बिना नहीं किये जा सकेंगे। कानून व्यवस्था विपरीत रूप से प्रभावित न हो इस दृष्टि से आगामी लोकसभा निर्वाचन-2024 की गतिविधियों की प्रक्रियाओं को व्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न रूप से संपन्न करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ ने संपूर्ण जिले में सर्वसाधारण के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। इन आदेशो में कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया, संसाधन जैसे मोबाईल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्वीटर एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, संप्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आम लोगों की भावना भड़काने व कानून व्यवस्था की विपरित स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मैसेज, चित्र, कमेंट, बैनर एवं पोस्टर आदि अपलोड नही करेगा। यह आदेश जन सामान्य से संबंधित है एवं परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य या समूह को इस संबंध में सूचना दी जा सके। अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है, कोई भी हितबद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (5) के अंतर्गत इस आदेश के विरुद्ध अपनी आपत्ति या आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।