RATLAM

लोकसभा आम निर्वाचन 2024 जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू जिला निर्वाचन अधिकारी ने पत्रकार वार्ता आयोजित की -जिले में 33924 नव मतदाता पहली बार करेंगे मतदान-

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लोकसभा आम निर्वाचन 2024

जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू

जिला निर्वाचन अधिकारी ने पत्रकार वार्ता आयोजित की

जिले में 33924 नव मतदाता पहली बार करेंगे मतदान-

रतलाम 16 मार्च 2024/ कलेक्टर एवंजिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेश बाथम ने लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ जिला मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए बताया कि जिले में भी आदर्श आचरण संहिता लागू की जा चुकी है जिले में  11 लाख 03 हजार 422 मतदाता मतदान में भाग लेंगे। इनमें 551180 पुरूष तथा 552208 महिला मतदाता है एवं अन्य मतदाता 34 है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री राहुल लोढ़ासीईओ जिला पंचायत श्री अमन वैष्णवअपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉशालिनी श्रीवास्तवअपर कलेक्टर श्री राधेश्याम मंडलोई भी उपस्थित थे।

श्री बाथम ने चुनाव की तैयारियों को लेकर पत्रकारों से चर्चा करते हुए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 33924 नव मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। जिले में 1295 मतदान केंद्र है। इनमें सीमावर्ती मतदान केंद्रों की संख्या 39 है जो बांसवाड़ाप्रतापगढ़ व झालावाड़ की सीमा से लगे हुए है। रतलाम शहर के तथा जावरा के मतदान केंद्र के अंतर्गत 1500 से अधिक मतदाता होने के कारण सहायक मतदान केंद्रों के प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किए गए है। स्वीकृति प्राप्त होने पर जिले के मतदान केंद्रों की संख्या 1298 हो जाएगी। इनमें 130 मतदान केंद्र पूर्ण महिलाओं द्वारा संचालित होंगे। उन्होंने बताया कि गत लोकसभा चुनाव में 79.96 प्रतिशत मतदान हुआ था। इसमें 15 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आचार संहिता प्रभावशील होते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

श्री बाथम ने बताया कि निर्वाचन कार्यों को संपादित करने के लिए  तैयारियां पूरी की जा चुकी है। अधिकारीकर्मचारी तथा पुलिसकर्मियों की तैनाती एवं अन्य व्यवस्थाएं भी हो चुकी है। आचार संहिता लागू की जा चुकी है अतएव राजनैतिक दलों व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु बिना अनुमति  आमसभा,ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग,  टेंट आदि का अस्थाई निर्माण आदि नहीं किया जा सकेगा ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित न हो।

निषेध आज्ञा लागू

उन्होंने कहा कि जिले में स्वतंत्रनिष्पक्षबिना बाधा के शांतिपूर्वक चुनाव कराने की दृष्टि से जिले में धारा 144 के तहत निषेध आज्ञा लागू की गई है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई के निर्देश जारी किए जा चुके है। 24, 48 एवं 72 घंटे के भीतर संपत्ति विरूपण की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों का राजनैतिक और अन्य प्रयोजनों के लिए दुरूपयोग पर भी बंदिश लागू कर दी गई है। 

सीमावर्ती नाकों पर निगरानी

उन्होंने यह भी बताया कि जिले की सीमा से लगे राजस्थान राज्य की सीमा पर स्थापित नाकों पर वेबकास्टिंग द्वारा निगरानी की जाएगी। जिले में 14 अंतर्राज्य तथा 26 अंतर जिला नाके है। इन पर सतत निगरानी रखी जाएगी।

पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने भी जिले में निष्पक्ष एवं सुगमता पूर्वक लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए कानून व्यवस्था की दृष्टि से किए गए कार्यों की जानकारी दी।

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