दिनांक 17.03.2024 को स्थायी निगरानी दल (SST) के द्वारा बदनावर रोड कसारबर्डी चैक पाईन्ट पर वाहनों को चैक करते एक महिन्द्रा TUV 300 गाडी को रोका, जिसके चालक द्वारा गाडी नहीं रोकते हुए चेक पांईट से थोडा आगे ढाबे के पास खडी कर के वहाँ से भाग गया बाद SST मजिस्ट्रेट मय पुलिस बल के द्वारा उक्त वाहन चेक करते उक्त वाहन में अवैध शराब भरी हुई थी TUV गाडी के ड्रायवर व अन्य साथियों को आसपास देख रहे थे कि इतने में आरोपी दिलीप डामोर निवासी रैला, विनोद डोडीयार, मांगीलाल गरवाल निवासी उण्डवा कसारबर्डी, प्रकाश डामर और इनके साथ 07-08 लोग एकराय व एकमत होकर आये व टीम पर पथराव करने लगे व प्रधान आरक्षक पर हमला कर जान से मारने की नियत से SST मजिस्ट्रेट को गम्भीर चोंट पहुंचाई प्रधान आरक्षक को चोंटे आई तथा प्रधान आरक्षक के प्रायवेट वाहन पर पत्थर फेंककर कांच फोडकर वाहन क्षतिग्रस्त कर दिया। पथराव करने से फोर्स जान बचाने के लिए वहा से भागे तथा मदद के लिए अन्य फोर्स को बुलाया फोर्स आने तक आरोपीगणो के द्वारा TUV गाडी में भरी शराब को, स्विफ्ट गाडी में भर ली व TUV गाड़ी में आग लगाकर फरार हो जाने पर उपरोक्त आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 182/2024 धारा 307, 353, 332, 147, 148, 149, 427 भादवि का पंजीबद्ध किया गया।
पुलिस अधीक्षक श्री पद्मविलोचन शुक्ल के द्वारा अवैध शराब माफियाओं के विरूद्ध कडी से कडी कार्यवाही करने के निर्देशन देने तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रेमलाल कुर्वे व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) श्री सौरभ तोमर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पेटलावद प्रदीप वाल्टर व चौकी प्रभारी उप निरीक्षक रामसिंह चौहान के द्वारा अनावेदक मांगीलाल पिता शोभाराम गरवाल उम्र 27 वर्ष निवासी उण्डवा तथा अनावेदक विनोद पिता झमकलाल डोडियार उम्र 28 वर्ष निवासी उण्डवा कसारबर्डी के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्ष अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 के अंतर्गत निरूद्ध की कार्यवाही की जाने पर न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ के आदेशानुसार उक्त दोनो अनावेदकों के विरूद्ध निरोध आदेश जारी करने से अनावेदकों को केन्द्रीय जेल इन्दौर में दाखिल किया गया।