झाबुआ

आबकारी विभाग  झाबुआ द्वारा लाखो रुपये की अवैध शराब जब्त की गई

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              झाबुआ 31 मार्च, 2024। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु नवागत कलेक्टर नेहा मीना एवं मुकेश नेमा उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ श्रीमती बसंती भूरिया, के निर्देशन में 31 मार्च 2024 को मुखबिर की सूचना पर आबकारी की संयुक्त  टीम द्वारा वृत्त झाबुआ ‘ब’ में ग्राम झांझरवा में मुखबिर द्वारा बताये स्थान मदन पिता अपसिंग सिंगाड के रिहायशी मकान पर दबिश दी गई एवं मकान  की विधिवत  तलाशी लेने पर  कुल 92 पेटी माउंट 6000  सुपर स्ट्रांग बियर  (कुल- 1104.0बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर आरोपी मदन पिता अपसिंग सिंगाड उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम झांझरवा तहसील राणापुर के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा  34(1)(क) ,34(2)  के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर  मोके पर से  गिरफ्तार किया एवं सह आरोपी योगेश पिता कैलाश उर्फ प्रहलाद चौहान मोके पर से फरार हो गया, उसके विरुद्ध भी प्रकरण पंजिबद करके  विवेचना में लिया गया। उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित मूल्य राशि रुपये 2,64,960/- है।  
              उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री महादेव सोलंकी  के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक  विकास वर्मा द्वारा  की गई एवं आबकारी उपनिरीक्षक  सर्वश्री रमेश सिसोदिया, योगेश दामा, अकलेश सोलंकी, प्रेमसिंग परमार  एवं आबकारी स्टाफ कान्तु डामोर, प्रकाश भाबोर, सोहन नायक, मोहन नायक, अर्जुन नायक, श्रीराम शर्मा, मदन राठौर, कुँवर सिंह डावर, पवन गाड़रिया, विजय चौहान एवं श्रीमती पुष्पा बारिया, विद्या डामोर का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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