प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक आयोजित कर निर्वाचन आयोग के निर्देशों से अवगत कराया गया*****अत्यधिक ग्रीष्म के मद्देनज़र सिविल सर्जन ने चिकित्सकों की बैठक ली*****पोस्टल बैलेट तथा ईडीसी के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया****प्राधिकृत मीडिया प्रतिनिधियों पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा***
प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक आयोजित कर निर्वाचन आयोग के निर्देशों से अवगत कराया गया
रतलाम 03 अप्रैल 2024/ लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत रतलाम अनुविभागीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की एक बैठक बुधवार को आयोजित कर आयोग के निर्देशों से अवगत कराया गया। इस दौरान उपस्थित एसडीएम श्री संजीव पांडे द्वारा प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को आचार संहिता तथा आयोग के निर्देशों की जानकारी दी गई।
बैठक में बताया गया कि प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को किसी भी प्रकाशन के तीन दिवस के भीतर उसकी चार प्रतियां जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगी। उन्हें परिशिष्ट क तथा परिशिष्ट ख भी भरकर प्रस्तुत करना होंगे। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के चुनावी पेम्पलेट, पोस्टर, हैण्डबिल या अन्य दस्तावेज प्रकाशक या मुद्रक के नाम, पता वर्णित किए बिना और प्रकाशक की घोषणा जो दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित की गई हो, प्राप्त किए बगैर निर्वाचन के लिए न तो प्रकाशित व मुद्रित करेंगे और ना ही मुद्रण या प्रकाशन का कार्य करेंगे। समस्त प्रेस, मुद्रकों, प्रकाशकों की जिम्मेदारी है कि वे दस्तावेज के मुद्रण के बाद युक्तिसंगत समय के भीतर घोषणा पत्र आदि दस्तावेज यथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे।
सभी प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रक, प्रकाशक, फ्लेक्स, बैनर निर्माता आदि को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के निर्बंधन से अवगत कराया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रण और प्रकाशक के नाम और पते नहीं, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और ना मुद्रित या प्रकाशित करवाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को उस दशा के सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न करवाएगा, जिसमें वह उसके प्रकाशक की अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हैं अनुप्रमाणित द्विपत्ति की घोषणा मुद्रक की परिदत्त कर देता है तथा उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न करवाएगा जिसमें कि मुद्रक घोषणा पत्र की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति सहित। उस दशा में जिसमें कि वह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को तथा किसी अन्य दशा में उस जिले के जिसमें कि मुद्रित की जाती है जिला दण्डाधिकारी को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् युक्तियुक्त के भीतर भेज देता है।
इस धारा के प्रयोजन के लिए दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियां बनाने की ऐसी किसी प्रक्रिया के बाबत् जो हाथ से नकल करकेऐसी प्रतियां बनाने से भिन्न है, यह समझा जाएगा कि वह मुद्रण है और (मुद्रक) पद का अर्थ तद्नुसार लगाया जाएगा।
निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर से किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों का समूह के निर्वाचन को सम्प्रवर्तित या प्रतिकुलित प्रभावित करने के परियोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज या अन्य निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वाला कोई प्लेकार्ड या पोस्टर अभिप्रत है, किन्तु किसी निर्वाचन सभी तारीख, समय, स्थान अन्य विशिष्ठियों की केवल आख्यापित करने वाला या निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं की चर्चा संबंधी अनुदेश देने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर इसके अन्तर्गत नहीं आता है। जो व्यक्ति उपधारा (1) या उक्त धारा (2) के उपबंधों से किसी का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकती है या जुर्माना से जो दो हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनो दण्डनीय होगा।
अत्यधिक ग्रीष्म के मद्देनज़र सिविल सर्जन ने चिकित्सकों की बैठक ली
रतलाम 03 अप्रैल 2024/ सिविल सर्जन डॉ. एम.एस. सागर ने आगामी ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सालय परिसर में चिकित्सकों की बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि गर्मी के मौसम में अक्सर अस्पताल में बिजली के तारो से स्पार्किंग के कारण आगजनी की घटना घटित होती है या फिर पानी की किल्लित पैदा होती है। ऐसी अप्रिय घटना घटित ना हो इसके लिए विस्तार से कार्य योजना तैयार की गई। इसी क्रम में चिकित्सालय में सभी चिकित्सक को व्यवस्था बनाने में सहयोग की अपेक्षा की गई।
बैठक में बताया गया कि अस्पताल परिसर में कहीं भी अनावश्यक बिजली चालू हों, पंखे चालू हों या एसी चालू हों तो तत्काल स्वयं बंद करें। यदि किसी इलेक्ट्रिक पॉइंट पर स्पार्किंग हो रही हो, तो तत्काल संबंधित स्विच को बंद करें तथा इलेक्ट्रीशियन, अस्पताल मैनेजर, आरएमओ एवं सिविल सर्जन को सूचित करे ताकि आगजनी की अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके। साथ ही विद्युत का अपव्यय ना हो। सिविल सर्जन में गर्मी के हालात को दृष्टिगत रखते हुए कहा कि अस्पताल के सभी चिकित्सक अस्पताल परिसर में मरीज एवम परिजन की परेशानी को ध्यान में रखते हुए समुचित इलाज की व्यवस्था पर ध्यान दें ।
अस्पताल परिसर में मरीज के लिए पेयजल की व्यवस्था पर भी ध्यान केंद्रित करें यदि किसी स्थान पर पानी का अपव्यय होता हुआ दिखाई दे, तत्काल ऐसे स्रोत को बंद कर दे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पताल परिसर के सभी चिकित्सा अधिकारी स्वयं को सिविल सर्जन मानकर ही अस्पताल परिसर में आवश्यक व्यवस्था बनाने में अपना योगदान दे। सिविल सर्जन ने कहा कि गर्मी के समय में लू एवं तापाघात की स्थितियों से बचाव के लिए आमजन को आवश्यक परामर्श एवं जानकारी प्रदान करें तथा लु से प्रभावित मरीज का उचित उपचार करें। यथासंभव आमजन को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में संवेदनशील होकर सेवाएं प्रदान करें।
पोस्टल बैलेट तथा ईडीसी के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया
रतलाम 03 अप्रैल 2024/ लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत जिला पंचायत सभाकक्ष में बुधवार को पोस्टल बैलेट तथा इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें सभी नोडल अधिकारी तथा उनके अधीनस्थ कार्मिक उपस्थित थे।
प्रशिक्षण में लोकसभा निर्वाचन पोस्टल बैलट नोडल अधिकारी श्री बी.के. पाटीदार तथा सहायक नोडल अधिकारी श्री सुजीत मालवीय द्वारा संबंधित पृथक-पृथक शाखाओं के नोडल अधिकारियों को विस्तृत प्रशिक्षित किया गया।
प्रशिक्षण में बताया गया कि डाक मत पत्र आवेदन प्रारूप 12 की पूर्ति किस प्रकार की जाए, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट की पूर्ति की जाने में किस प्रकार की सावधानी आवश्यक है, विभिन्न लिफाफ़ो की जानकारी दी गई। इसके अलावा पृथक-पृथक एनेक्सजर के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से पुलिस, बैंक, बीमा तथा मीडिया कर्मियों के डाक मत पत्र उपयोग किए जाने के संबंध में जानकारी दी गई।
निर्वाचन घोषणा के प्रारूप पूर्ति के संबंध में बताया गया। निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिए आयोग द्वारा जारी किए गए अनुदेशो की जानकारी दी गई। इसी प्रकार बड़े सफेद लिफाफे तथा खाकी लिफाफे के संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई।
छात्रवृत्ति योजना में आवेदन से वंचित 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे
रतलाम 03 अप्रैल 2024/ अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक एवं आवास सहायता (नवीन एवं नवीनीकरण) छात्रवृत्ति हेतु वंचित विद्यार्थी 30 अप्रैल तक पुनः आवेदन कर सकते हैं। उक्त जानकारी देते हुए जनजातीय कार्य विभाग की सहायक आयुक्त श्रीमती रंजना सिंह ने बताया कि MPTASSCके मॉड्यूल के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2022-23 एवं 2023-24 में अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक एवं आवास सहायता (नवीन एवं नवीनीकरण) छात्रवृत्ति हेतु वंचित विद्यार्थी MPTASSCपोर्टल के माध्यम से 30 अप्रैल तक अपना आवेदन कर सकते हैं। इन योजनाओं के पात्र विद्यार्थी जो तकनीकी या अन्य किसी कारण से आवेदन नहीं कर पाए हैं उनके आवेदन करने के लिए यह विशेष सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने पात्र विद्यार्थियों से आग्रह किया है कि उक्त छात्रवृत्ति योजनाओं में MPTASSCपोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन करें ताकि शत प्रतिशत आवेदन हो सके।
प्राधिकृत मीडिया प्रतिनिधियों पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा
रतलाम 03 अप्रैल 2024/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत पत्रकारो को इस बार लोकसभा निर्वाचन 2024 में पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। रतलाम जिले के सभी प्राधिकृत मीडिया प्रतिनिधियों को फॉर्म 12 डी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अतः पोस्टल बैलेट से मतदान करने के इच्छुक पत्रकार बंधु अपनी जानकारी शुक्रवार 5 अप्रैल शाम 6.00 बजे तक अनिवार्य रूप से जिला जनसंपर्क कार्यालय रतलाम में जमा कराए।
लोकसभा निर्वाचन
शस्त्र जमा नहीं करने पर लाइसेंस निरस्त हो जाएंगे
रतलाम 03 अप्रैल 2024/ लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष रूप से संपन्न करवाने हेतु कानून व्यवस्था बनाए रखने, लोक शांति हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राजेश बाथम द्वारा आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 के तहत जिले के प्रचलित शस्त्र लाइसेंस निलंबित करते हुए तीन दिवस के भीतर शस्त्र लाइसेंसधारी को अपना शस्त्र संबंधित पुलिस थाने में जमा कराए जाने के लिए आदेशित किया गया है। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी द्वारा चेतावनी जारी की गई है कि यदि शस्त्र लाइसेंसधारी व्यक्ति द्वारा अपना शस्त्र थाने में जमा नहीं करवाया जाता है तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।