आगर मालवा

आगर / मालवा – जिला दण्डाधिकारी श्री राघवेंद्र सिंह द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी , जिले में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध ।

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आगर / मालवा से नयन टवली की खबर ✍️

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आगर / मालवा – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह ने पर्यावरण , जन स्वास्थ्य एवं जीव-जन्तुओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए  सम्पूर्ण आगर-मालवा जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् खेतो में फसल कटाई उपरांत अवशेष (नरवाई) जलाना प्रतिबंधित किया है , जारी आदेशानुसार 02 एकड से कम भूमिधारित व्यक्ति/निकाय द्वारा अपने खेतों में फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों (नरवाई) को जलाने पर 2,500 रूपये प्रति उल्लंघन पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित कर वसूल की जाएगी। 02 एकड या उससे अधिक व पाँच एकड से कम भूमिधारित व्यक्ति से नरवाई जलाने पर 5,000 रूपये प्रति उल्लघंन तथा 05 एकड या उससे अधिक के क्षेत्र में भूमिधारित व्यक्ति से नरवाई जलाने पर पर 15,000 रूपये प्रति उल्लघंन पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित कर वसूल की जाएगी। अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने अनुभाग अन्तर्गत उल्लघंनकर्ता व्यक्ति/निकाय से उक्तानुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि वसूल कर, शासकीय कोष में जमा करवाएंगे।  यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करेगा तो भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत उप संचालक कृषि एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा। उक्त आदेश आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभावशील रहेगा ।

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